Monday, March 10, 2025

नोएडा में लागू हुई डॉग पॉलिसी,नियम नहीं मानने पर हर माह लगेगा 2000 रु.का जुर्माना

नोएडा :  शहर में आए दिन डॉग के काटने की शिकायत मिल रही है. इसको देखते हुए प्राधिकरण ने ऐनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुपालन में पॉलिसी तैयार की है. 31 मार्च तक एनपीआरए के जरिए नोएडा में डॉग और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

पालतू डॉग का स्टर्लाइजेशन और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है. ऐसा नहीं कराने पर एक मार्च 2023 से प्रतिमाह 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

नोएडा प्राधिकरण एओए , आरडब्ल्यूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर डॉग्स शेल्टर बनाए जाएंगे जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चुके डॉग को रखा जाएगा. उनकी निगरानी की जाएगी. इन शेल्टर के रख रखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए , एओए की होगी.

डॉग फीडर्स की मांग पर उनके सहयोग से, आवश्यकता होने पर आरडब्ल्यूए और एओए की ओर से आउटडोर एरिया में फीडिंग स्थल चिह्नित किए जाएंगे. जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा. खाने पीने की व्यवस्था आरडब्ल्यूए , एओए और फीडर्स की ओर से की जाएगी.

डॉग के द्वारा कोई अप्रिय घटना की जाती है तो मालिक को 10 हजार रुपए जुर्माना, घायल का पूरा इलाज कराना होगा.

 

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