Thursday, March 12, 2026

गुरुग्राम में एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं, नए नियमों से बढ़ेगा शिक्षा की गुणवत्ता

हरियाणा के गुरुग्राम में चल रहे प्ले स्कूलों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन नियमों के तहत अब हर क्लास में अधिकतम 20 बच्चे ही बैठ सकते हैं. इसके अलावा एक शिक्षक और एक केयरटेकर की मौजूदगी अनिवार्य होगी. एनसीपीसीआर का मकसद इन नियमों से बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है.

गुरुग्राम के सभी प्ले स्कूलों को 20 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट कराना होगा. इसमें नए नियमों के तहत एडमिशन से जुड़ी सभी जानकारी देनी होगी. साथ ही नियमों के अनुपालन की जानकारी के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. अगर कोई भी स्कूल निर्धारित समय सीमा तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नियम कड़े और अनिवार्य

सभी प्ले स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिसर में अब सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. सभी स्टाफ और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, जिससे किसी भी अपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति की नियुक्ति न हो. इन नियमों के तहत स्कूलों को जमीन के मालिकाना हक का रिकॉर्ड, बिल्डिंग लेआउट प्लान, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट और ट्रस्ट/समिति रजिस्ट्रेशन के कागज जमा कराने होंगे.

इन मामलों पर स्कूल के प्रिंसपल्स का कहना है कि वो भी इससे सहमत हैं कि क्लास में बच्चों की संख्या का काम होना जरूरी है. खास तौर पर प्ले स्कूल में. क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं और उनकी देखभाल बड़ों के मुकाबले ज्यादा करनी होती है. साथ ही उन्हें कुछ भी सिखाने के लिए अधिक समय देना होता है.

Latest news

Related news