Wednesday, February 25, 2026

आज़म खान को झटका, सेशन कोर्ट का स्टे से इनकार, सदस्यता रहेगी रद्द

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद फिर झटका लगा है. उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए रामपुर के सेशन कोर्ट ने MP-MLA कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया. जिसके बाद अब ये साफ हो गया है कि रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा. जल्द ही चुनाव आयोग फिर से नोटिफिकेशन जारी करेगा. आपको बता दें रामपुर में भी मैनपुरी और खतौली के साथ 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना था.

तीन साल की सजा के बाद गई थी सदस्यता
आपको याद होगा रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने 27 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म खान को 3 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने आज़म खान को नफरती भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया था. हलांकि MP-MLA कोर्ट ने फौरन ही आज़म खान को ज़मानत देते हुए उन्हें फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करने का वक्त भी दिया था. लेकिन इस फैसले के फौरन बाद आज़म खान की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी. और रामपुर में उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी थी. आज़म खान इसी फैसले के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. जिसपर कोर्ट ने रामपुर अदालत को खान की उक्त याचिका पर तत्काल सुनवाई कर उसका निपटारा करने को कहा था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज़म कान के मामले में सदस्यता रद्द करने के लिए दिखाई गई हड़बड़ी के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की आलोचना भी की थी.

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