Indore rape case: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में भारतीय सेना के दो अधिकारियों पर हमला और उनकी महिला मित्र के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना पूरे समाज के लिए शर्मनाक है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कानून-व्यवस्था लगभग न के बराबर है.
राहुल ने लिखा Indore rape case पर पोस्ट
सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे एक पोस्ट में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, “मध्य प्रदेश में सेना के दो जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है. भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है – और, महिलाओं के खिलाफ़ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक. अपराधियों की ये निर्भीकता प्रशासन की पूर्ण नाकामी का परिणाम है और इस कारण देश में पनपता असुरक्षित वातावरण भारत की बेटियों की स्वतंत्रता, उनकी आकांक्षाओं पर बंदिश है. समाज और सरकार दोनों शर्मिंदा हों और गंभीरता से विचार करें – देश की आधी आबादी की रक्षा की ज़िम्मेदारी से कब तक आंख चुराएंगे!”
इंदौर में कब और कैसे हुई घटना
बड़गोंडा पुलिस थाने के प्रभारी लोकेन्द्र सिंह हिरोरे ने बताया कि 23 और 24 वर्षीय दो अधिकारी महू छावनी शहर के इन्फैंट्री स्कूल में यंग ऑफिसर्स (वाईओ) का कोर्स कर रहे थे. वे अपनी दो महिला मित्रों के साथ मंगलवार को पिकनिक मनाने गए थे.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को करीब 2 बजे 6-7 लोगों का एक समूह महू-मंडलेश्वर रोड पर पिकनिक स्पॉट के पास पहुंचा और कार में बैठे एक अधिकारी और उसकी महिला मित्र की पिटाई शुरू कर दी. शोर सुनकर, पहाड़ी की चोटी पर मौजूद दूसरा अधिकारी और महिला मौके पर पहुंचे.
टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत का हवाला देते हुए लिखा है कि, हमलावरों ने कार में बैठे दोनों व्यक्तियों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया था.
उन्होंने दूसरे अधिकारी से 10 लाख रुपए फिरौती लाने को भी कहा. इसके बाद, अधिकारी ने इस अवसर का उपयोग करके महू में अपने वरिष्ठों को सूचित किया, जिन्होंने पुलिस को सतर्क कर दिया. एक पुलिस दल को इलाके में भेजा गया, लेकिन तब तक हमलावर इलाके से भाग चुके थे.
एक महिला मित्र के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई
सेना के अधिकारियों और उनकी महिला मित्रों को महू सिविल अस्पताल लाया गया, जहाँ एक मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि महिलाओं में से एक के साथ बलात्कार किया गया था.
टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि अधिकारी की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 (सामूहिक बलात्कार), 310-2 (डकैती), 308-2 (जबरन वसूली) और 115-2 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) तथा शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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