Haryana Assembly Election: बुधवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने हरियाणा बीजेपी के एक्स हैंडल पर की गई एक पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. बीजेपी की पोस्ट में एक चुनाव प्रचार का वीडियो शेयर किया गया था जिसमें एक बच्चे को दिखाया गया है. जिसे चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उलंधना बताते हुए नोटिस जारी किया है.
हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष को ईसीआई का कारण बताओं नोटिस
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा है. इस मामले में बीजेपी को 29 अगस्त शाम 6 बजे तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है.
चुनाव प्रचार में बच्चों की भागीदारी को लेकर क्या है नियम?
• बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम के आधार पर चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों को रैलियां, नारे लगाने या पोस्टर बांटने जैसी किसी भी चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों को शामिल करने की सख्त मनाही है.
• राजनीतिक नेताओं और उम्मीदवारों को किसी भी रूप में अभियान गतिविधियों में बच्चों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जिसमें बच्चे को गोद में लेना, वाहन में ले जाना या उन्हें रैलियों में शामिल करना शामिल है.
• कविता, गीत, बोले गए शब्द या राजनीतिक प्रतीक चिन्ह के माध्यम से राजनीतिक अभियान की छवि बनाने के लिए बच्चों का उपयोग करना सख्त वर्जित है.
• इन दिशा-निर्देशों के तहत बच्चों के माध्यम से किसी राजनीतिक दल की उपलब्धियों का प्रचार करना या विरोधियों की आलोचना करना भी प्रतिबंधित है.
• हालांकि, अगर कोई बच्चा किसी राजनीतिक नेता के पास अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ मौजूद है और किसी अभियान गतिविधि में शामिल नहीं है, तो इसे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.
Haryana Assembly Election: 1 अक्टूबर को है मतदान
इस महीने की शुरुआत में चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी. 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे.
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