K Kavitha Granted Bail : दिल्ली शराब घोटाला ( Delhi liquor scam) मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद तेलंगाना की BRS नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सशर्त जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट से के कविता को जमानत मिल जाने से मामले की जांच कर रही ED और CBI को तगड़ा झटका लगा है. बीआरएस नेता कविता को दोनों मामलों में जमानत मिली है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब 5 महीने बाद तिहाड़ जेल से के कविता बाहर आयेगी.
K Kavitha Granted Bail : 9 मार्च को हुई थी गिऱफ्तारी
के.कविता पर दिल्ली शराब घोटाला मामले में साउथ ग्रुप के साथ मिलकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल तक 100 करोड़ रुपया पहुंचने में सामिल होने के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था. के कविता को इडी ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था. आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कविता पांच महीने से जेल में हैं. मामले में 493 गवाह हैं और 50000 दस्तावेज हैं. ऐसे में जल्दी ट्रायल पूरा होने की उम्मीद नहीं है. जबकि जांच पूरी हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में महिलाओं की जमानत पर विशेष बर्ताव का प्रावधान है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत नहीं देने के फैसले को रद्द कर दिया.
के कविता को शर्तों के साथ मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच में जस्टिस बी आर गवई-जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने के.कविता को दिल्ली शराब घोटाला मामले में दोनों केस में 10-10 लाख का बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा. जमानत के के बाद कविता को पासपोर्ट ट्रायल जज के पास सरेंडर करने के लिए कहा गया है. सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी. कोर्ट ने ये भी कहा कि ट्रायल में सहयोग करें. के कविता के जमानत पर फैसला देते हुए कहा कोर्ट ने टिप्पणी किया कि ” विचाराधीन की हिरासत को सजा में नहीं बदलना चाहिए. के कविता PMLA की धारा 45 के तहत राहत की हकदार है. शिक्षित महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता. अदालतों को इस श्रेणी के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए.”