Saturday, July 4, 2026
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UP Constable Recruitment Exam : उत्तर प्रदेश में कास्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान, इन तारीखों पर होगी परीक्षा…

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UP Constable Recruitment Exam
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UP Constable Recruitment Exam : उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती के लिए एक बार फिर से परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. प्रदेश के 60 हजार 2 सौ 44 पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं  प्रोन्नति बोर्ड ने ये परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित करने का ऐलान किया है.

UP Constable Recruitment Exam : पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी परीक्षा 

इससे पहले पुलिस भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी.अब एख बार फिर से परीक्षा की तारीखे तय होने के बाद योगी सरकार ने ये ऐलान किया है कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आयेंगे उन्हें सरकार निशुल्क रोजवेज यात्रा की सुविधा देगी.

उत्तर प्रदेश में पेपरलीक के बाद सरकार ने उठाये कड़े कदम

प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कांस्टेबल परीक्षा मे पेपर लीक होने के बाद कड़े कदम उठाते हुए छह महीने के अंदर सुचिता के साथ फिर से परीक्षा कराने का वादा किया था. उसी वादे के मुताबिक अब सरकार ने परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान किया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर लीक के बाद नये नियम बनाते हुए चयन प्रकिया में पारदर्शिता और सुचिता को बनाये रखने के लिए परीक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं जैसे परीक्षा केंद्रों का चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, परीक्षा में  सॉल्वर्स को बैठाने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने पिछले महीने 19 जून को ही  विस्तार से दिशा निर्देश जारी किया था. अब प्रदेश में प्रतियोगी पीरक्षाएं नये मानकों के अनुसार ही आयोजित की जाएगी. परीक्षा में नई तारीखों के बीच अंतराल दिया गया है . ये अंतराल जन्माष्टमी के त्योहार के कारण दिया गया है.

पेपर लीक या नकल के लिए कड़ी सजा का प्रावधान

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पेपर लीक जैसे अपराध को ब़ड़े अपराध की श्रेणी में रखते हुए कड़ी सजा का प्रावधान किया है. सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024  के माध्यम से प्रावधान किया है कि जो लोग अनुचित साधनों का प्रयोग करके, नकल करके या नकल कराकर, प्रश्नपत्र को आउट करने जैसे षड्यंत्र करने के दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ दंडनीय सजा का प्रावधान है. ऐसे मामलों में सरकार एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या फिर दोनों ही दे सकती है.