Kangana Ranaut Election Challenged: राजनीति में धमाकेदार इंट्री करने वाली फिल्म अभिनेत्री और प्रोड्यूसर कंगना रनौत की संसद सदस्यता खतरे में पड़ गई है. हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को हिमाचल हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि उनकी संसद सदस्यता क्यों न रद्द कर दी जाए. हाई कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक इस मामले में जवाब देने को कहा. 21 अगस्त को फिर इस मामले की सुनवाई होगी.
क्या रद्द होगा मंडी लोकसभा सीट का चुनाव?
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बुधवार को मंडी लोकसभा सीट से कंगना के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने आरोप लगाया कि मंडी से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था.
नेगी का आरोप नामांकन गलत तरीके से किया गया खारिज
पूर्व सरकारी कर्मचारी और किन्नौर निवासी नेगी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि उन्होंने सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और अपने नामांकन के साथ विभाग से नो ड्यूज सर्टिफिकेट “अदेयता प्रमाण पत्र” भी प्रस्तुत किया.
नेगी ने आरोप लगाया कि उनका नामांकन एक दिन में ही खारिज कर दिया गया, जबकि उनसे बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों के नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो मांगे गए थे वो भी जमा कर दिया करा दिए थे. लेकिन उनके कागजात को रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वीकार नहीं किया और इस तरह उनका नामांकन भी खारिज कर दिया.
लायक राम नेगी बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे
स्वतंत्र उम्मीदवार नेगी ने कंगना रनौत के निर्वाचन को रद्द करने की गुहार लगाते हुए नामांकन पत्र रद्द करने वाले निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त, मंडी) को भी मामले में पक्षकार बनाया है. नेगी का कहना है कि अगर उनके कागजात स्वीकार कर लिए गए होते तो वह चुनाव जीत सकते थे.
आपको बता दें, कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ 74,755 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, जिन्हें 4,62,267 वोट मिले थे, जबकि रनौत को 5,37,002 वोट मिले थे.