Mumbai Hit & Run case: मुंबई के BMW हिट-एंड-रन मामले के आरोपी मिहिर शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. Mumbai Worli Hit & Run केस के तीन दिनों बाद महाराष्ट्र के शाहपुर से मिहिर शाह को गिरफ्तार किया गया है. रविवार की सुबह मुंबई के वर्ली इलाके में एक BMW कार ने एक महिला को कुचल दिया था. इस केस में कथित तौर पर शिवसेना नेता के बेटे शाह का नाम बतौर आरोपी सामने आया था.
पुलिस ने उसके पिता राजेश शाह और परिवार के ड्राइवर राजेंद्र सिंह बिदावत के खिलाफ उसे भागने में मदद करने का मामला दर्ज किया है. दादर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बिदावत को 11 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. यह उसकी दूसरी रिमांड है. हलांकि मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को सोमवार को जमानत मिल गई थी.
Mumbai Hit & Run :मिहिर शाह कौन है ?
मिहिर शाह शिवसेना (शिंदे गुट) नेता राजेश शाह का बेटा है, जो हादसे के बाद से फरार था. पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह 5 बजे एक्सीडेंट करने के बाद मिहिर शाह अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच था. पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की है. पुलिस की छानबीन में पता चला था कि जिस बीएमडब्लू कार से एक्सीडेंट हुआ है, वो कार मिहिर शाह ही चला रहा था. आपको बता दें कि मिहिर शाह एक 24 साल का नौजवान है, जिसने केवल 10वीं तक पढ़ाई की है, उसके पिता राजेश शाह शिवसेना के नेता हैं. पढ़ाई छोड़ने के बाद वो अब अपने पिता के साथ रियल इस्टेट के बिजनेस में काम कर रहा था.
BMW को लावारिस छोड़ आटो पकड़कर भागा मिहिर
मिहिर रविवार सुबह अपने ड्राइवर राजर्षि बिदावर के साथ अपनी लक्जरी बीएमडब्लू कार से आ रहा था , तभी सड़क किनारे चल रहे दंपत्ती को ठोकर मार दी. महिला की वहीं मौत हो गई. हादसे के बाद मिहिर की लक्जरी बीएमडब्लू कार बांद्रा ईस्ट के कलानगर में लावारिस हालत में मिली. पुलिस के मुताबिक मिहिर अपनी लक्जरी कार को छोड़कर ऑटो-रिक्शा से फरार हो गया. वहीं कार में मौजूद ड्राइवर राजर्षि बिदावर भी ऑटो-रिक्शा लेकर घटना के बाद बोरीवली आ गया था. बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था
मिहिर पर इन धाराओं में हुआ केस दर्ज
घटना के बाद पुलिस ने मिहिर पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. इनमें धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, धारा 281 यानी मानव जीवन को खतरे में डालने वाली लापरवाही से गाड़ी चलाना, धारा 125-बी , जिसके अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, धारा 238, 324 (4) नुकसान और क्षति पहुंचाने वाली शरारत करना के आरोप शामिल हैं.
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