बुधवार को बेल याचिका खारीज होने के बाद से अनंत सिंह Anant Singh चर्चाओं में है. कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को 15 दिन के पैरोल ललन सिंह के लिए वोट मांगने के लिए दी गई है. हलांकि अनंत सिंह इन आरोपों का खंडन कर रहे है.
बुधवार को पटना उच्च न्यायालय ने 2015 के हथियार जब्ती मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. अनंत सिंह को रविवार को 15 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था.
Anant Singh पर ललन सिंह के लिए वोट मांगने के लगे आरोप
कई बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले कद्दावर नेता सिंह को रविवार को मुंगेर में लोकसभा चुनाव से पहले 15 दिन की पैरोल पर पटना की बेउर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया, जिसका मोकामा हिस्सा है.
बिहार गृह विभाग ने उन्हें पैरोल देते समय “पैतृक भूमि के समाधान” के मुद्दों का हवाला दिया था. हलांकि आरोप है कि वो ललन सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं.
हलांकि अनंत सिंह इस बात से इनकार कर रहे हैं. उनका कहना है, “मैं घरेलू कारण से बाहर आया हूं… मैं कोर्ट से बाहर आया हूं….ललन सिंह को मेरी जरूरत नहीं है उनके पास बहुत वोट है… मैं अभी किसी के साथ नहीं हूं (ना लालू यादव ना नीतीश कुमार).”
किस मामले में जमानत याचिका दायर की गई थी
पटना उच्च न्यायालय ने 2015 के हथियार जब्ती मामले में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह द्वारा दायर नियमित जमानत की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था और जुलाई 2022 में पटना में एमपी-एमएलए अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. पूर्व विधायक ने अपनी दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और सजा को निलंबित करने और इस आधार पर जमानत देने की प्रार्थना की थी कि वह पहले ही मामले में विचाराधीन कैदी सहित छह साल और दो महीने की कैद काट चुका है.
आरजेडी के विधायक थे अनंत सिंह
हाईकोर्ट ने सजा के निलंबन के संबंध में अंतिम सुनवाई के लिए 10 जुलाई को होगी. आपको बता दें अनंत सिंह ने राजद के टिकट पर 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन जुलाई 2022 में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने उपचुनाव में राजद के लिए सीट जीती थी. हलांकि इस साल सरकार बदलने के दौरान वह पाला बदल सत्ता पक्ष के साथ बैठी नज़र आई थी.
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