Friday, November 8, 2024

हाई कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष Babu Lal Marandi को मिली राहत

रांची: राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष Babu Lal Marandi को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया है.

Babu Lal Marandi ने की थी टिप्पणी

बाबूलाल मरांडी ने एक यूट्यूब चैनल पर अपने बयान को देते हुए हेमेंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद सिमडेगा थाना में 25 अगस्तर 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.

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राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष Babu Lal Marandi को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया है.

Babu Lal Marandi ने की थी टिप्पणी

बाबूलाल मरांडी ने एक यूट्यूब चैनल पर अपने बयान को देते हुए हेमेंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद सिमडेगा थाना में 25 अगस्तर 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.

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