Friday, February 7, 2025

Electoral bond case: फिर पड़ी एसबीआई को फटकार, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- बैंक को हर जरूरी जानकारी देनी होगी.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले Electoral bond case में एसबीआई को फिर फटकार लगाई. कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि उसे सभी ज़रुरी जानकारी साझा करनी होगी. यूनिक नंबर मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से कहा, एसबीआई को हर जरूरी जानकारी देनी होगी. जिसके जवाब में एसबीआई ने कहा कि उसे बदनाम किया जा रहा है.

Electoral bond case की सुनवाई में आज किसने क्या कहा?

लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक कोर्ट में सवाल जवाबों का दौर जारी है. सीजेआई ने पूछा अगर हमें पहले की तारीख पर वापस जाना होगा तो यह फैसले की समीक्षा बन जाएगी. जिसपर एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा, कुछ राजनीतिक दलों ने खुलासा किया है, कुछ ने नहीं. एक पार्टी जो एक राज्य में सत्ता में है, उसने कहा है कि कोई दरवाजे पर बॉन्ड छोड़ गया था.

पिछली सुनवाई पर क्या हुआ था.

सोमवार सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड मामले में सुनवाई शुरु की. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के सामने मामला भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बांड की यूनिक संख्या का खुलासा करने का निर्देश देने और नहीं देने से जुड़ा था. पिछले सुनवाई में (शुक्रवार) को पीठ ने एसबीआई के अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्याओं का खुलासा किए बिना चुनावी बांड विवरण की जानकारी चुनाव आयोग को देते पर कोर्ट ने आपत्ति जताई थी. कोर्ट ने अपने 15 फरवरी के फैसले में एसबीआई को अद्वितीय संख्याओं का खुलासा के साथ जानकारी सांझा करने को कहा था जिस से दानदाताओं का राजनीतिक दलों से मिलान करना आसान हो जाए. पीठ ने इस मामले में बैंक को एक नोटिस भी जारी किया था.

ये भी पढ़ें-BPSC Paper Leak मामले के खुलासे के बाद अभ्यर्थियों की मांग,रद्द हो परीक्षा,फिर से हो एक्जाम….

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Latest news

Related news