बुधवार को आईटी रिटर्न फाइल करने में विसंगतियों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस को झटका देते हुए उस याचिका खारिज कर दी. कांग्रेस ने अपनी याचिका में इनकम टैक्स विभाग द्वारा 105 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली के लिए दिए गए नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी.
हमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं-हाइ कोर्ट
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की अगुवाई वाली बेंच ने कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा कि, हमें दिए गए आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है.
अब तक इस मामले में क्या-क्या हुआ
16 फरवरी 2024 को कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि, “ कांग्रेस के बैंक खातों को क्यों आईटी विभाग ने सील कर दिया है. कांग्रेस ने इसके कारणों को हास्यास्पद बताते हुए कहा था कि-.
1. हमें 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट्स जमा करने थे, लेकिन हमें कुछ देर हो गई. इस वजह से हमारे खातों को सील कर दिया गया.
2. 2018-19 चुनाव का वक्त था, जिसमें कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें हमारे MLAs और MPs ने सिर्फ 14 लाख 40 हजार रुपए कैश में जमा किए थे, जो उनका वेतन था। इस वजह से कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगी दी गई है.”
इसके बाद 27 फरवरी को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि “मोदी सरकार और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कांग्रेस के बैंक खातों से 65.8 करोड़ रुपए चोरी कर लिए. इस मामले में हमने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अर्जी थी, जिसमें 21 फरवरी को सुनवाई होनी थी. लेकिन सुनवाई से एक दिन पहले इनकम टैक्स के अफसरों ने बैंक शाखाओं में जाकर धमकी दी और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देकर 65.8 करोड़ वसूल लिए.”
वहीं 8 मार्च को आईटीएटी ने आयकर (आईटी) विभाग द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस की अपील खारिज कर दी. पार्टी ने 2018-19 के लिए कर रिटर्न दाखिल करने में विसंगतियों पर आईटी विभाग के जुर्माने के खिलाफ आईटीएटी का रुख किया था लेकिन उसे राहत नहीं मिली. जिसके बाद कांग्रेस ने हाई कोर्ट में अपील की थी. 13 मार्च को यहां भी उसकी याचिका खारिज हो गई.