Sunday, September 8, 2024

लखनऊ:लेवाना होटल अग्निकांड में रोहित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज

राजधानी लखनऊ के  लेवाना होटल अग्निकांड मामले में गुरुवार को लखनऊ की स्पेशल कोर्ट के जज गौरव कुमार ने होटल के मालिकों में से एक रोहित अग्रवाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी.

दरअसल 5 सितंबर को लेवाना होटल में लगी आग में  4 व्यक्तियों की मौत हो गई थी.अदालत ने मामले की जांच पर टिप्पणी करते हुए कहा कि

“जमानत प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी आरोपी ने अग्निशमन विभाग द्वारा जारी NOC का प्रमाणपत्र भी संलग्न किया है, लेकिन उक्त प्रमाणपत्र में भी शर्तें लगी हुई है  जिसके अनुसार भी प्रार्थी आरोपी( रोहित अग्रवाल) द्वारा होटल में अग्नि शमन संयंत्र, आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिये सुरक्षा मानको के अनुसार व्यवस्थित नही किया गया है. विवेचना में यह भी देखा गया है कि होटल में लगी भीषण आग से आसपास के घरो एवं प्लाटों पर आग फैलने की पूरी संभावना थी. इस प्रकार अब तक की विवेचना से प्रथम दृष्टया अभियोजन द्वारा परिलक्षित किया गया है कि आग संबंधित आकस्मिकताओ से निपटने के लिये प्रश्नगत होटल में मानक के अनुसार समुचित व्यवस्थाओं की अनदेखी प्रार्थी आरोपी (रोहित अग्रवाल)द्वारा निदेशक की हैसियत से की गयी है जिसके कारण चार लोगो की मृत्यु हो गयी तथा कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. प्रार्थी अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा जमानत योग्य नही है.

इस मामले में पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तृत जांच के आदेश दिए थे. होटल मालिक राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, पवन अग्रवाल एक ही परिवार के तीनों और होटल के महाप्रबंधक सागर श्रीवास्तव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और 308 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है.

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