फारबिसगंज (संवाददाता मुबारक हुसैन) फारबिसगंज अनुमंडल कार्यालय के सभागार में एसडीएम शैलजा पांडेय की अध्यक्षता में फारबिसगंज और नरपतगंज विधानसभा के मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सुपरवाइजर के साथ मीटिंग हुई. जिसमें अपर निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश कृष्ण ने भाग लिया. बैठक में दोनों विधानसभा के दर्जनों की संख्या में सुपरवाइजर ने मतदाता सूची के साथ भाग लिया. बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर फारबिसगंज और नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में फोटोग्राफी सिमिलरली इंट्री और डेमोग्राफी सिमिलरली पर वृहद तौर पर चर्चा की गई. फर्जी मतदाताओं को चिन्हित कर उसे मतदाता सूची से हटाने और उसे हटाने का निर्देश दिया गया.
वोटर लिस्ट अपडेट के लिए बैठक
एसडीएम शैलजा पांडेय और अवर निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश कृष्ण ने बताया कि सभी सुपरवाइजर बीएलओ के साथ फर्जी मतदाताओं को चिन्हित कर हटाने का काम करेंगे. इसके लिए पीएसई (फोटोग्राफी सिमिलरली इंट्री) और डीएसई (डेमोग्राफी सिमिलरली इंट्री) को आधार बनाया गया है. वहीं एसडीएम शैलजा पांडेय ने ग्राम पंचायत के रिक्त पदों को लेकर होने वाले मतदान को लेकर सारी तैयारी पूरी करने का दावा किया.
ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण किया जाता है. भारत निर्वाचन आयोग वैसे भारतीय नागरिक, जिन्होंने अर्हक तिथि जैसे निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण वर्ष के अनुसार 01 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उनके लिए ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है. वो नागरिक स्वयं को सामान्य मतदाता के रूप में नामांकित करवा सकते हैं. वो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर फॉर्म 6 ऑनलाइन भर सकते हैं. इसके साथ साथ पंजीकृत मतदाताओं को अपने नामांकन स्थिति की भी जांच भी समय समय पर करनी चाहिए.
https://services.india.gov.in/service/detail/apply-online-for-inclusion-of-name-in-electoral-roll-1
ऑनलाइन मतदान करने के लिए पंजीकरण का तरीका
- सामान्य मतदाताओं को फॉर्म 6 और ऑनलाइन फॉर्म के लिए लिंक भरने की जरूरत होती है.
- यह केवल नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए होता है.
- जबकी प्रवासी भारतीय मतदाताओं को फॉर्म 6क और ऑनलाइन फॉर्म के लिए लिंक भरने की जरूरत होती है.
- निर्वाचक नामावली से नाम हटाने या फिर उसके प्रति आपत्ति दर्ज करने के लिए मतदाता को फॉर्म 7 और ऑनलाइन फॉर्म के लिए लिंक भरने की जरूरत होती है.
- निवास स्थान बदलने/मौजूदा निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार करने/एपिक को बदलने/दिव्यांगजन के रूप में चिह्नित करने के लिए फॉर्म 8 और ऑनलाइन फॉर्म के लिए लिंक भरें.