Sunday, September 8, 2024

Jamui news : चर्चित सिकंदर खान हत्याकांड में उसकी दूसरी पत्नी समेत दो को आजीवन कारावास की सजा

मो.अंजुम आलम, संवाददाता, जमुई: जमुई कोर्ट ने चर्चित सिकंदर खान हत्याकांड मामले में उसकी दूसरी पत्नी समेत दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. दोनो पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर जमुई कोर्ट दो लोगों को दोषी पाया और सजा सुनाई. दोनों को आजीवन कारावास के साथ ही कोर्ट ने 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोर्ट की कार्रवाई में क्या हुआ

जमुई कोर्ट के ADJ-4 जज लक्ष्मीकांत मिश्रा की अदालत ने सोमवार को चर्चित सिकंदर खान की हत्या के मामले में सिकंदर खान की दूसरी पत्नी रेहाना खातून उर्फ गौरी और उनके चाचा मो.इल्यास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनो पर 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने के एवज में 3-3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

2018 में हुई थी सिकंदर खान की हत्या

आपको बता दें, मृतक सिकंदर खान के बहनोई आज़ाद नगर निवासी मोइज खान ने टाउन थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमें बताया गया था कि 16 जून 2018 को अमरथ के नया टोला मोहल्ला में आजाद नगर निवासी सिकंदर खान की लोहे की रॉड और लाठी डंडा से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है और शव को घर में छोड़कर सभी लोग फरार हो गए थे. रिपोर्ट में हत्या का आरोप सिकंदर खान की दूसरी पत्नी रेहाना परवीन उर्फ गौरी और उनके चाचा मो.इल्यास सहित 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. जिसमें दो लोगों का एडीजे 4 में ट्रायल चला. जहां बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम सिंह ,संजीव सिंह व अन्य अधिवक्ता ने अपनी दलीलें व साक्ष्य प्रस्तुत किये. जबकि सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश रावत तथा अधिवक्ता मो.साकिब जफर उर्फ मुन्ना मल्लिक ने मृतक सिकंदर खान की ओर से 10 गवाह प्रस्तुत किए. साथ ही घटना से संबंधित साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए. दोनों पक्ष के गवाह वह दलील को सुनने के बाद एडीजे- 4 लक्ष्मीकांत मिश्रा ने मृतक सिकंदर खान की दूसरी पत्नी रेहाना परवीन उर्फ गौरी और उनके चाचा मो.इल्यास को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹20, 20 हज़ार रुपया का जुर्माना भी लगाया.

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