संवाददाता अभिषेक कुमार, हाजीपुर : बिहार Bihar में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता रहता है. कभी शादी के नए रश्मों को लेकर तो कभी कुछ, वही बिहार में पकड़ौआ विवाह के मामले देखने को मिल रहे है, जो कम होने का नाम नहीं ले रही है. यह मामला Vaishali जिले के पातेपुर से आया हैं. जहा बीपीएससी से चयनित एक शिक्षक का अपहरण कर उसका पकड़ौआ विवाह कर दिया गया. लड़की वालों ने बुधवार दोपहर में स्कूल से ही टीचर को उठा लिया और गाड़ी में बैठा कर ले गए. परिजन ने अपहरण की शिकायत करते हुए घंटों रोड जाम करके हंगामा किया.
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आइए जानते है क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, हाजीपुर के पातेपुर में गौतम नाम के एक शिक्षक का पकड़ौआ विवाह करा दिया गया. घटना 29 नवंबर की है. बिहार में हाल ही में BPSC ने शिक्षकों को नियुक्त किया गया था. वही गौतम रेपुरा के एक स्कूल में शिक्षक थे और हाल ही में उनकी की नई-नई नौकरी लगी थी.. घटना वाले दिन गौतम जब स्कूल पहुंचे तो उनको किडनैप कर लिया गया. रिपोर्ट के अनुसार, बिल्कुल किसी फिल्मी अंदाज में 5 से 6 लोग स्कॉर्पियो से स्कूल पहुंचे. फिर गौतम को मारते-पीटते अपने साथ ले गए.
इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस और गौतम के घरवालों को खबर दी. इसके बाद पुलिस स्कूल पहुंची और मामले की पड़ताल करने के बाद लड़की के चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया. वही लड़के के ना मिलने पर नाराज लोगों ने महुआ ताजपुर स्टेट हाइवे को जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे. कुछ समय बीतने के बाद स्थानीय लोगों के फोन पर कुछ वायरल फोटोज और वीडियोज पहुंचे. इससे पकड़ौआ विवाह की बात साबित हो गई. वायरल तस्वीरों में गौतम को एक लड़की के साथ शादी के कपड़ों में देखा जा सकता था. पुलिस ने महनार थाना क्षेत्र के नारायणपुर डेढ़पुरा गांव में गौतम को और लड़की को ढूढ़ निकला. पूछताछ में शिक्षक ने कहा कि बंदूक की नोक पर उनकी शादी करवाई गई. उन्होंने बताया कि राजेश राय नाम के शख्स की बेटी से उनकी जबरन शादी कराई गई है. पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.
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दरअसल, पकड़ौआ विवाह में दूल्हे का अपहरण कर बिना उसकी सहमति के शादी करा दी जाती है. रिपोर्ट्स की मानें तो बिहार में 80 के दशक में पकड़ौआ विवाह के अधिक मामले आने शुरू हुए थे. हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने राज्य में पकड़ौआ विवाह के एक पुराने मामले में शादी रद्द कर दी थी. कोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि जबरदस्ती सिंदूर लगाना या दवाब में लगवाना, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं मानी जाएगा.