Friday, April 25, 2025

Gyanvapi survey: वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का और समय दिया

गुरुवार को वाराणसी अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी सर्वेक्षण पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का और समय दिया.
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि, वाराणसी अदालत ने गुरुवार को एएसआई को ज्ञानवापी सर्वेक्षण पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का और समय दिया.

एएसआई ने मांगा था तीन सप्ताह का समय

28 नवंबर को एएसआई ने जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में याचिका दायर कर ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगने था. कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसआई को रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया है.

कोर्ट ने उम्मीद जताई की एएसआई आगे और समय नहीं मांगेगी

एएसआई की ओर से याचिका दायर करने वाले स्थायी सरकारी वकील अमित कुमार ने कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए कहा कि, कोर्ट ने एएसआई की याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, “सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, मुझे एएसआई को अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय देना उचित लगता है. यह अदालत उम्मीद करती है कि दिए गए समय के भीतर, एएसआई निश्चित रूप से रिपोर्ट दाखिल करेगी और आगे का समय नहीं मांगेगी.”

कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर की तय की है.

कब किया एएसआई ने सर्वेक्षण
वाराणसी कोर्ट के आदेश के पालन करते हुए एएसआई ने 24 जुलाई 2024 को साढ़े चार घंटे से अधिक समय तक सर्वेक्षण किया था. लेकिन उसी दिन यानी 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक सर्वेक्षण रोकने का आदेश दिया था. और इस बीच अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा था.
जिसका पालन करते हुए मस्जिद समिति ने 25 जुलाई को उच्च न्यायालय का रुख किया, जहां उसे सर्वेक्षण पर 3 अगस्त तक रोक का आदेश मिल गया. लेकिन 3 अगस्त को उच्च न्यायालय ने रोक हटा दी जिसके बाद एक बार फिर एआईएमसी ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.Anjuman Intezamia Masajid Committee, gyanvapi mosque case, Gyanvapi survey report, The Archaeological Survey of India (ASI), varanasi district court

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