Reservation Amendment Bill:राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद सीएम ने ली समीक्षा बैठक,अधिकारियों को मिले आदेश

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पटना : मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास 1 अणे मार्ग पर राज्य के सभी सरकारी विभागों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम-2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सभी दलों की सहमति से जाति आधारित गणना कराई गई.
जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद् में उस पर चर्चा की गई और उसके आधार पर सभी वर्गों की स्थिति को ध्यान में रखकर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक किया गया. दोनों सदनों से यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित कराया गया और इसका गजट प्रकाशित हो चुका है. सभी विभाग को निर्देश दिया गया है कि इसे ध्यान में रखते हुए आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करें ताकि लोगों को तेजी से इसका लाभ मिले.

Reservation Amendment Bill:जारी हुआ नोटिफिकेशन

मंगलवार को नीतीश कुमार सरकार ने आरक्षण की सीमा 75% बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कऱ दिया है. बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के हस्ताक्षर के बाद पदों और सेवाओं में रिक्तियों के लिए बिहार आरक्षण (SC, ST , EBC और OBC के लिए) संशोधन विधेयक और बिहार  में शैक्षणिक प्रवेश  के लिए दो कोटा विधेयकों के लिए गजट अधिसूचना जारी की संस्थान आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 कोटा को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने रास्ता साफ हो गया था.

18 नवंबर को राज्यपाल ने किए थे हस्ताक्षर

दोनों विधेयकों पर 18 नवंबर को हस्ताक्षर किए गए थे. बिहार विधानसभा ने 9 नवंबर को दोनों विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया था. इससे आर्थिक और कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में 10% जोड़कर राज्य में कुल आरक्षण 75% तक पहुंच जाएगा.
नए प्रावधान के तहत, राज्य में जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए कोटा 20% तक बढ़ जाता है, जबकि अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए कोटा बढ़ जाता है. 25% और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 18%. पहले बिहार में कुल आरक्षण 50% था.

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