वाराणसी :ज्ञानवापी केस Gyanvapi Case में जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा.जिसके लिए कोर्ट ने 10 दिन का और समय दिया है.इस से पहले पहले अदालत ने ASI को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए 17 नवम्बर तक का समय दिया था.
Gyanvapi Case में ASI ने 15 दिन की मांग की
ASI ने 17 नवम्बर को अदालत में हुई सुनवाई के दौरान समय की मांग की. सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 15 दिन और समय मांगा. जिस पर 18 नवम्बर को सुनवाई करते हुए अदालत ने 10 दिन का समय दिया है.लेकिन इसके साथ अदालत ने हिदायत भी दी है.कोर्ट ने कहा है कि किसी भी हाल में 28 नवंबर को एएसआई सर्वे रिपोर्ट जमा करे. हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट 17 नवम्बर को जमा करना था, लेकिन सर्वेक्षण में इस्तेमाल तकनीकी रिपोर्ट न आ पाने की वजह से रिपोर्ट जमा करने के लिए 15 दिन और समय की मांग की गई. यह 15 दिन की अवधि इसी महीने की 28 नवंबर को पूरी होगी.
पहले भी सर्वे रिपोर्ट के लिए मांगा समय
केन्द्र सरकार के अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने दो नवंबर को बताया था कि एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम पूरा कर लिया है, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट और इसमें इस्तेमाल किये गए उपकरणों की रिपोर्ट को जोड़ने में कुछ और समय लग सकता है.इसके पहले अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश ए. के. विश्वेश ने एएसआई को रिपोर्ट जमा करने के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया था. ASI को इससे पहले 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी थी लेकिन बाद में उसे तीन नवंबर तक इसे जमा करने के निर्देश दिये गये थे.इससे पहले जिला अदालत ने 21 जुलाई को एएसआई को परिसर का सर्वे कर चार अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था .24 जुलाई को सर्वे शुरू होने के बाद पहले उच्चतम न्यायालय और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से तीन अगस्त तक काम रुका रहा. उसके बाद एएसआई ने सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का और वक्त मांगा था।