रामपुर:फ़िल्म अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व सांसद जया प्रदा Jayaprada के खिलाफ कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू वारंट यानी गैर जमानती वारंट जारी किया हैं. बता दें कि जया प्रदा पर लोकसभा चुनाव के दौरान थाना स्वार पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज है जिसको लेकर अभिनेत्री पिछली कई तारीखों से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रही थी.जया प्रदा की बराबर कोर्ट में हाजिरी माफी आ रही थी जिसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई.
Jayaprada

मामले में अब 17 नवम्बर को होगी सुनवाई
स्वार थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में उन्होंने 19 अप्रैल 2019 को एक सड़क का उद्घाटन किया था.इसका वीडियो वायरल हुआ था.जिसके आधार पर फ्लाइंग स्क्वॉड मजिस्ट्रेट-34 स्वार डा. नीरज कुमार पराशरी ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी.इस मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है. पूर्व सांसद को अपने बयान दर्ज कराने हैं, लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंच रही है.आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद जयाप्रदा फिर कोर्ट नहीं पहुंची.इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होगी.स्वार कोतवाली में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 2019 में मुकदमा कायम कराया गया था.