Wednesday, January 14, 2026

Raghav Chadha: सुप्रीम कोर्ट से सुझाया निलंबित AAP सांसद राघव चड्ढा को रास्ता, कहा- राज्यसभा अध्यक्ष से मांगे माफी

सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को निलंबित AAP विधायक राघव चड्ढा को चयन समिति के मुद्दे पर राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगने को कहा, और उम्मीद जताई कि वह इस मामले पर “सहानुभूतिपूर्ण” दृष्टिकोण अपनाएंगे.
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. की पीठ चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से दिवाली की छुट्टियों के बाद मामले के घटनाक्रम से अवगत कराने को कहा.
चड्ढा के वकील शादान फरासत ने कहा कि राज्यसभा सभापति से माफी मांगने में कोई ‘नुकसान’ नहीं है.

वहीं, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संसद की विशेषाधिकार समिति की आज (3 नवंबर) को बैठक है और मामले में कुछ प्रगति होने की उम्मीद है.

डीवाई चंद्रचूड़ ने राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से क्या उम्मीद जताई

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने आप राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा के अगस्त में संसद से अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने के मामले में कहा कि धनखड़, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं, को चड्ढा की माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, और “आगे का रास्ता खोजने” का प्रयास करना चाहिए. CJI ने कहा कि AAP सांसद पहली बार सांसद हैं और सबसे कम उम्र के सदस्य भी हैं.

कोर्ट के फैसले पर राघव चड्ढा ने क्या कहा

शीर्ष अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, चड्ढा ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा, “सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के अनुसार, मैंने व्यक्तिगत रूप से राज्यसभा के सभापति से मुलाकात करने के लिए, मैंने सभापति से संसद सदस्य के रूप में अपने निलंबन के संबंध में बात करने के लिए शीघ्र बैठक का समय मांगा है.”
उम्मीद की जानी चाहिए कि कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा का राज्यसभा से अनिश्चित काल के लिए निलंबित वापस हो जाएगा.

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