दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई केस की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. जिसके साथ ही आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 22 नवंबर तक बढ़ गई है.
#WATCH दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और AAP नेता मनीष सिसौदिया को एक्साइज पॉलिसी मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। pic.twitter.com/zhkOD1E1ZU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 19, 2023
17 अक्तूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर नियमित जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने पूछा था कि सिसौदिया के खिलाफ रिश्वत के आरोप के अभाव में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध कैसे बनाया जाएगा.
कोर्ट ने पूछा था कि निचली अदालत में ट्रायल कब तक पूरा होगा
सोमवार को सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कहा था कि वे दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों में सिसोदिया को हमेशा के लिए जेल में नहीं रख सकते और एएसजी से पूछा था कि निचली अदालत में सिसोदिया के खिलाफ आरोप पर बहस कब शुरू होगी.
पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू से कहा था कि, ”किसी मामले में एक बार आरोपपत्र दाखिल हो जाने पर बहस तुरंत शुरू होनी चाहिए.”
सिसोदिया इस साल फरवरी से हिरासत में हैं
सिसौदिया पर आरोप है कि उन्होंने दक्षिण के शराब डीलरों के एक समूह, जिसे “साउथ ग्रुप” कहा जाता है, को फायदा पहुंचाने के लिए अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति में बदलाव किए, जिससे नई व्यवस्था के तहत लाभ मार्जिन बढ़ाकर सरकारी खजाने को नुकसान हुआ.
आम आदमी पार्टी (आप) नेता सिसोदिया इस साल फरवरी से हिरासत में हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों उनकी जांच कर रहे हैं.
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