Tuesday, January 27, 2026

Manish Sisodia: दिल्ली एक्साइज मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ी

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई केस की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. जिसके साथ ही आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 22 नवंबर तक बढ़ गई है.

17 अक्तूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था

सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर नियमित जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने पूछा था कि सिसौदिया के खिलाफ रिश्वत के आरोप के अभाव में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध कैसे बनाया जाएगा.

कोर्ट ने पूछा था कि निचली अदालत में ट्रायल कब तक पूरा होगा

सोमवार को सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कहा था कि वे दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों में सिसोदिया को हमेशा के लिए जेल में नहीं रख सकते और एएसजी से पूछा था कि निचली अदालत में सिसोदिया के खिलाफ आरोप पर बहस कब शुरू होगी.
पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू से कहा था कि, ”किसी मामले में एक बार आरोपपत्र दाखिल हो जाने पर बहस तुरंत शुरू होनी चाहिए.”

सिसोदिया इस साल फरवरी से हिरासत में हैं

सिसौदिया पर आरोप है कि उन्होंने दक्षिण के शराब डीलरों के एक समूह, जिसे “साउथ ग्रुप” कहा जाता है, को फायदा पहुंचाने के लिए अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति में बदलाव किए, जिससे नई व्यवस्था के तहत लाभ मार्जिन बढ़ाकर सरकारी खजाने को नुकसान हुआ.
आम आदमी पार्टी (आप) नेता सिसोदिया इस साल फरवरी से हिरासत में हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों उनकी जांच कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Azam Khan convicted: आजम खान मुसलमान हैं इसलिए उन्हें सजा का सामना करना पड़…

Latest news

Related news