Friday, November 8, 2024

राहुल गांधी के बाद Tejashwi Yadav पर कस सकता है शिकंजा,अहमदाबाद कोर्ट ने जारी किया सम्मन

अहमदाबाद  मोदी सरनेम को लेकर दिये गये बयान पर अभी तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गर्दन कानूनी शिकंजे में फंसी हुई है.वहीं अब राहुल गांधी के बाद आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav )कानूनी शीकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं.

गुजरात की अहमदाहबाद कोर्ट ने ‘ गुजरातियों को महठग’ कहने के मामले में तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav ) के खिलाफ सम्मन जारी किया है.

Tejaswi Yadav को किस मामले में मिला है सम्मन ?

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav )के खिलाफ सम्मन अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने किया है. अहमदाबाद कोर्ट ने सोमवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उनकी कथित टिप्पणी “केवल गुजराती ही ठग (धोखाधड़ी) हो सकते हैं”  बयान पर दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में समन जारी किया है. अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत ने तेजस्वी यादव को (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत उनके खिलाफ दायर मामले में 22 सितंबर को पेश होने के लिए  आदेश जारी किया है .

कौन है शिकायतकर्ता ?

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता और व्यापारी हरेश मेहता ने शिकायत की थी, जिसपर कोर्ट ने जांच के भी आदेश दिये थे. जांच पूरी होने के बाद मेट्रोपोलिटिन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को  अहमदाबाद कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया है.

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69 साल के हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के 21 मार्च को पटना में दिये एक बयान को सबूत बनाया और इसे गुजरातियों के सम्मान से जोड़ते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. कोर्ट में हरेश मेहता ने 21 मार्च को बयान के सूबत के तौर पर पेश किया था.

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