दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि के मामले में मिली सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है . राहुल गांधी को गुजरात के सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में मानहानि के मुकदमे में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा दी थी. जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने भी जारी रखा.
Congress leader Rahul Gandhi moves SC against Gujarat HC verdict dismissing his plea seeking stay on his conviction in defamation case
— Press Trust of India (@PTI_News) July 15, 2023
ये भी पढ़ें :-
गुजरात हाई कोर्ट से नहीं मिली Rahul Gandhi राहत, तो कांग्रेसियों ने फूंका PM Modi का पुतला!
अब गुजरात हाइ कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में रुख किया है. गुजरात हाई कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट से ही राहुल गांधी को आखिरी उम्मीद है .
2019 में मोदी सरनेम को लेकर दिया था भाषण
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक जनसभा में मोदी सरनेम (Modi surname defamation case) को लेकर बयान दिया था था. इस बयान के आधार पर गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस किया और सूरत कोर्ट से इस मामले में राहुल गांधी को 23 मार्च को 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई. इसी सजा के कारण राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. खुद को मिली अधिकतम सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने इससे पहले सूरत कोर्ट में अपील की थी,जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब सबकी निगाहें गुजरात हाइकोर्ट गये , वहां से भी अपील खारिज होन के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.
ये भी पढ़ें :-