औरैया : बला’त्का’र जैसे संवेदनशील मामले में जिस तरह ढील की जाती है.पीड़िता कई सालों तक Court का इंतजार करती रहती है.लेकिन उत्तर प्रदेश के एक कोर्ट Court ने मिसाल पेश की है.उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की एक अदालत Court ने एक बच्ची के साथ ब’ला’त्कार के बाद उसकी ह’त्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे फां’सी की सजा सुनाई है.
Court की सख्ती
औरैया में इसी साल 25 मार्च को एक मामला दर्ज हुआ था. जिसमें बताया गया था कि आठ साल की एक बच्ची अपने घर के पास बकरियां चराने गई थी. शाम तक बच्ची घर नहीं लौटी. गांव के लोगों ने बच्ची को काफी देर तक तलाश किया. बच्ची के नहीं मिलने पर घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी. पुलिस ने जांच शुरू की तो एक बारात घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे से एक फुटेज मिली. उस फुटेज में जो भी लोग नजर आए उन सभी को पकड़ कर पूछताछ की गई. बच्ची का शव एक खेत में पाया गया. मौके पर कई जगह खून के निशान और एक बिस्किट का पैकेट भी मिला. मामले की परतें खुलने के बाद गौतम सिंह दोहरे नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया.
पुलिस ने मामले में दिखाई तेजी
पुलिस ने बताया कि दोहरे ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह बच्ची को बिस्कुट दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया था. शराब के नशे में उसने बच्ची से दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में तेजी करते हुए वारदात के आठ दिन के अंदर ही अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया. औरैया की जिला कोर्ट Court ने बुधवार को 8 साल की बच्ची से रे’प-ह’त्या के दोषी को फां’सी की सजा सुनाई. 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.
Court ने क्या कहा
सजा सुनाते हुए जज ने कहा, “दोषी को तब तक फां’सी पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए. इस अपराधी ने उसका बचपन में ही जीवन खत्म कर दिया. पुरुषों की उत्पत्ति महिलाओं से होती है.दोषी का कृत्य पशुओं से ज्यादा निंदनीय है.”स्त्री के साथ ऐसा अपराध किसी भी धर्म व संस्कृति में मान्य नहीं है.