मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें 2021-22 के लिए आबकारी नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था.
अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे सिसोदिया
सीबीआई मामले में ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद ख़बर है कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे. ईडी मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में उनकी ज़मानत याचिका लंबित है.
आरोप प्रकृति में बहुत गंभीर हैं-जज
11 मई को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखे अपने फैसले को सुनाते हुए हाईकोर्ट के जज दिनेश कुमार शर्मा ने कहा, “आरोप प्रकृति में बहुत गंभीर हैं कि आबकारी नीति दक्षिण समूह के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी. इस तरह का आचरण आवेदक के कदाचार की ओर इशारा करता है जो कि एक लोक सेवक था और उसके पास था एक बहुत ही उच्च पद.”
अदालत ने कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और विभिन्न विभागों के साथ डिप्टी सीएम का पद संभाल चुके हैं और गवाह ज्यादातर लोक सेवक हैं, गवाहों के प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.
अब तक कितनी बार खारिज हुई सिसोदिया की ज़मानत
सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं. सीबीआई मामले में विशेष न्यायाधीश ने 31 मार्च को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. उन्हें ईडी मामले में भी 28 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था – ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है.
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