दुर्ग पुतला दहन मामला: राकेश ठाकुर समेत नौ नेताओं की विशेष अदालत में पेशी

दुर्ग | दुर्ग जिले की एक विशेष अदालत में गुरुवार को जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर समेत कुल नौ प्रमुख कांग्रेस नेताओं की पेशी हुई। पुलिस के अनुसार, अप्रैल 2026 में दुर्ग जिले के उतई क्षेत्र में एक पाँच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के प्रयास की एक अत्यंत जघन्य घटना सामने आई थी। इस अमानवीय घटना के विरोध में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिनी माता चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा का पुतला फूंका गया था। इसी पुतला दहन के दौरान आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे पुलिस आरक्षक गिरधर मंडावी का हाथ बुरी तरह झुलस गया था, जिसके बाद उतई थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

मिनी माता चौक पर प्रदर्शन और आरक्षक के झुलसने की घटना

अप्रैल 2026 में उतई थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाँच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और जान से मारने के प्रयास की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया था। जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मिनी माता चौक पर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए गृहमंत्री का पुतला दहन किया था।

मौके पर मौजूद पुलिस बल ने जब जलते हुए पुतले को छीनने और आग को बुझाने का प्रयास किया, तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी खींचतान हुई। इसी आपाधापी के बीच आरक्षक गिरधर मंडावी का हाथ आग की चपेट में आने से झुलस गया था। शुरुआती रिपोर्टों में दो पुलिसकर्मियों के प्रभावित होने की बात सामने आई थी। घायल आरक्षक को तुरंत उपचार के लिए सेक्टर-9 अस्पताल भेजा गया था।

कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी और मुचलके पर रिहाई

इस घटना के तुरंत बाद उतई थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी थी। शुरुआती कार्रवाई में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया था। हालाँकि, जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ी, पुलिस ने जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित नौ कांग्रेसी नेताओं को चिह्नित कर गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार किए गए नेताओं में जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, पूर्व पार्षद प्रहलाद वर्मा, नेता प्रतिपक्ष द्वारिका साहू, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष डिकेंद्र हिरवानी, गुलशन शर्मा, जिला सचिव लोचन यादव, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र बंजारे, सत्यप्रकाश कौशिक और दिवाकर गायकवाड़ शामिल थे। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने सभी नेताओं को मुचलके पर रिहा कर दिया था।

अवैध शराब के कारोबार और कांग्रेस अध्यक्ष के आरोप

गुरुवार को न्यायालय में पेशी के दौरान मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका वह आंदोलन किसी राजनीतिक द्वेष के कारण नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची से हुए दुष्कर्म और क्षेत्र में लगातार फैल रही अवैध शराब की बिक्री के विरोध में था। उन्होंने दावा किया कि इस जघन्य दुष्कर्म का मुख्य आरोपी स्वयं अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त था।

राकेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध शराब को लेकर पुलिस और प्रशासन को पहले भी कई बार शिकायतें दी गई थीं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि पुतला दहन का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था और इसकी जानकारी पुलिस को पहले ही दे दी गई थी, जिसके चलते मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात था। इसके बावजूद पुलिस ने जबरन पुतला छीनने का प्रयास किया, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के तहत इस मामले को तूल दिया जा रहा है।

विशेष पोक्सो अदालत द्वारा दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

उल्लेखनीय है कि जिस गंभीर घटना के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने यह उग्र प्रदर्शन किया था, उस मूल मामले में दुर्ग की विशेष अदालत ने पहले ही अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। दुर्ग की विशेष पोक्सो (POCSO) अदालत ने पाँच वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के इस सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी धनेश्वर साहू उर्फ जनता को दोषी करार दिया है।

अदालत के सख्त आदेश के अनुसार, विशेष न्यायालय ने दोषी धनेश्वर साहू को ताउम्र यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत आरोपी को 7 वर्ष, 10 वर्ष और 7 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास की सजा से भी दंडित किया है। अदालत ने दोषी पर कुल 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय द्वारा यह महत्वपूर्ण सजा का आदेश सितंबर माह में ही जारी किया गया था।

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