पटना : मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है. पटना हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके बाद अब राहुल गांधी 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होंना होगा. सोमवार को न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने राहुल गांधी मामले की सुनवाई की.
15 मई को होगी अगली सुनवाई
इसके साथ ही राहुल गांधी के मामले में अगली सुनवाई 15 मई को पटना हाईकोर्ट में होगी. इस सुनवाई तक निचली अदालत की प्रक्रिया पर भी रोक रहेगी.
क्या है मामला
आपको बता दें सूरत की तरह ही पटना में भी 2019 में कर्नाटक के कोलार में दिए मोदी सरनेम वाले बयान पर याचिका दायर की गई थी. बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानी का केस दर्ज कराया था. इस मामले में पटना की एमपी-एमएलए अदालत ने राहुल को 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था जिसके खिलाफ राहुल ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.
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