Monday, July 7, 2025

अतीक अहमद की हत्या से पहले पत्नी शाइस्ता ने लिखा था सीएम योगी को पत्र,जानिये क्यों हुई अतीक और अशरफ की हत्या?

- Advertisement -

प्रयागराज 

अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन (Shaista Parveen) की एक चिट्ठी सामने आई है जो उसने यूपी सीएम योगी आदित्यानाथ को लिखी थी.  इस चिट्ठी में शाइस्ता अहमद (Shaista Parveen) ने पहले ही आशंका जाहिर की थी कि जेल से बाहर आते की उसके पति और देवर की हत्या हो सकती है. इसलिए उनकी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हो. शाइस्ता (Shaista Parveen) ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाये और पूरे मामले की सीबीाई जांच कराने की मांग की थी. पत्र में शाइस्ता (Shaista Parveen) ने गंभीर राजनीतिक साजिश की बात भी कही थी.

SHAISTA PARVIN LETTER PAGE 1

SHAISTA PARVIN LETTER PAGE 2
यहां है पत्र का पूरा मजमून …. चिट्ठी में शाइस्ता ने प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पर कई आरोप लगाये  हैं.शाइस्ता परवीन ने चिट्ठी में लिखा है –

सेवा में

श्रीमान् माननीय योगी आदित्यनाथ जी

विषय – अपराध संख्या 114 सन् 2023, धारा 147, 148. 149, 302,307, 120B,506 ,आइपीसी धारा 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं 7 सीएलए एक्ट थाना धूमनगंज सीबीआई जांच के संबंध में विषय में

माननीय

महोदय दिनांक 24 फरवरी 2023 को एक दुखद एवं निंदनीय घटना में श्री उमेश पाल एवं उनके पुलिस सुरक्षाकर्मी की दिन दहाड़े हत्या हो गई. उक्त घटना में वादी मुकदमा द्वारा मेरे पति श्री अतीक अहमद जो 2019 से अमहदाबाद जेल में बंद हैं, मेरे देवर खालिद अजीम उर्फ अशरफ जो 2020 से  यूपी के बरेली जेल में बंद हैं, मुझको और मेरे पुत्रों सहित 9 लोगों को नामजद करते हुए एवं 9 अन्य लोगों के विरुद्ध FIR कायम करा दी गई. FIR मेंं मेरे,मेरे पति, जेल में बंद मेरे देवर और जेल मे ही बंद मेरे  पुत्रों अली और उमर के खिलाफ साजिश रचने का  आरोप लगाया गया है एवं एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मेरे बेटे अली को शूटर बताया गया है,जबकि ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं.

सत्यता ये है कि जबसे बहुजन समाज पार्टी ने मुझे प्रयागराज से महापौर का प्रत्याशी घोषित किया है तब से यहां के एक स्थानीय नेता आपके सरकार में काबीना मंत्री ने महापौर पद अपने पास रखे रहने के लिए हम लोगों को चुनावों से दूर रखने की साजिश शुरू कर दी और उसी साजिश के परिणाम स्वरुप एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करवाई गई जिसकी हत्या का आरोप मेरे पति पर लगना अवश्यंभावी था.

आपको अवगत करवाना है कि स्वर्गीय उमेश पाल राजू पाल हत्या कांड मे गवाह नहीं थे. वे अपराध संख्या 270/ 2007 थाना धूमनगंज प्रयागराज में अपहरण के मुकदमें में वादी थे.इस में उनकी गवाही 16 एवं 17 अगस्त को अदालत में दर्ज हो चुकी है.मेरे पति या मेरे  देवर के पास उनकी हत्या करवाने का कोई मकसद नहीं था.ये एक गंभीर राजनीतिक साजिश है, जिसका पर्दाफाश एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से ही संभव है. क्योंकि प्रयागराज पुलिस पुरी तरह से आपके काबीना मंत्री के दवाब में काम कर रही है और मुकदमे में रिमांड के बहाने मेरे पति अतीक अहमद और मेरे देवर अशरफ को क्रमश: अहमदाबाद और बरेली जेल से बुलाकर रास्ते में हत्या करवाने की साजिश है. इसमें प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर श्री रमित शर्मा, आईजी एसटीएफ अमिताभ यश जो कि अतीक अहमद की उनके विरोधियों से हत्या की सुपारी पहले से ही लिये बैठे हैं. आपके द्वारा मिट्टी में मिला देने वाले बयान से इन अधिकारियों  को मेरे पति और मेरे देवर की हत्या की साजिश को अंजाम देने का पूरी तरह से अवसर मिल गया.यदि आपने दखल  नहीं दिया तो मेरे पति और देवर तथा मेरे पुत्रों की हत्या हो जायेगी.

आपको सादर अवगत करवाना है कि  माननीय उच्चतम न्यायालय ने 23 अप्रैल 2019 को मेरे पति श्री अतीक अहमद को ऐसे जेल में रखने का आदेश पारित किया जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा हो.तब से मेरे पति के समस्त मुकदमों की कार्रवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही हो रही है.इस वर्तमान मुकदमा अपराध संख्या 114/ 2023 थाना धूमनगंज प्रयागराज में  यदि न्यायिक अभिरक्षा की आवश्यकता है भी तो पूर्व की भांति मेरे पति और देवर और मेरे पुत्रों का न्यायिक अभिरक्षा  वारंट के जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग बनवाया जा सकता है और कई साल से जेल मे बंद व्यक्ति अपराध से संबंधित कोई सामग्री आला ए कत्ल अथवा अन्य कोई चीज बरामद नहीं करवा सकता.अगर साजिश के बारे मे पूछताछ करनी भी हो तो  उसे जेल परिसर में रख कर की जा सकती है .

अत: आपसे सादर सम्मान प्रार्थना है कि उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या  114 सन 2023, धारा 147, धारा 148. धारा 149, 302,307, 120B,506 , आइपीसी धारा 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एंव 7 सीएलए एक्ट थाना धूमनगंज की निष्पक्ष विवेचना सीबीआई द्वारा करवाने एवं किसी भी दशा में मेरे पति श्री अतीक अहमद एवं मेरे देवर अशरफ, पुत्रों मोहम्मद उमर एवं मोहम्मद अली अहमद को जेल से ना निकालने , समस्त न्यायिक कार्रवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करवाने अथवा जेल परिसर में  ही करवाने एवं 24 फरवरी की शाम से लगातार अवैध पुलिस अभिरक्षा  में मेरे नाबालिग पुत्रों अहमद एवं अवान जो सेंट जोसफ कॉलेज की कक्षा 12वीं एवं 9वीं के छात्र हैं, को अविलंब रिहा करने हेतु आवश्यक एवं प्रभावी आदेश पारित करने की कृपा करें अति कृपा होगी.

प्रार्थी शाइस्ता परवीन

(हस्ताक्षर)

पत्नी श्री अतीक अहमद

पूर्व सांसद

95H/5 चकिया , प्रयागराज

फोन नंबर – 8881109983

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Latest news

Related news