Sunday, September 8, 2024

शाहनवाज हुसैन रेप मामला: FIR पर SC की रोक

बीजेपी नेता शाहनवाज़ हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 2018 रेप के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. SC ने शाहनवाज़ हुसैन के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत के संबंध में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. SC ने हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिल्ली HC के हाल ही में लिए गए आदेश पर भी रोक लगा दी. SC ने कहा है कि बलात्कार मामले में जबतक कोर्ट में अगली सुनवाई नहीं होती तबतक इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाए.

जानकारी के लिए बता दें कि पिछले हफ्ते बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज़ हुसैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे. जिसके खिलाफ शाहनवाज़ हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था. लेकिन ये कहा था कि वह अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई करेगा. सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने शाहनवाज़ हुसैन को बड़ी राहत देते हुए अगली सुनवाई से पहले मामले में आगे कार्रवाई पर रोक लगा दी.
आपको बता दें केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने जनवरी 2018 में रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी. महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में दिल्ली HC ने हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया.
इतना ही नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने करीब चार साल पुराने इस मामले में रेप का केस दर्ज करने के आदेश के साथ ही पुलिस को तीन महीने में जांच पूरी करने का आदेश भी दिया है।

हाइकोर्ट ने लगाई थी दिल्ली पुलिस को फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस का संवेदनहीन रवैया उसकी समझ से बाहर है. कोर्ट ने कहा मामले में सभी तथ्यों से साफ हो रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करने में हीलाहवाली की है. आपको बता दें इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से कहा है कि निचली अदालत में जो रिपोर्ट उसकी तरफ से पेश की गई वो अंतिम रिपोर्ट नहीं थी. जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला था कि महिला के आरोपों में दम नहीं है और शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है.

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