गंगा में नॉनवेज पार्टी केस में 8 आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

Ganga Non-Veg Party Case : काशी की पवित्र गंगा नदी में नाव पर इफ्तार और चिकन बिरयानी पार्टी करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने इस विवादित मामले के 14 आरोपियों में से 8 की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने दानिश सैफी, आमिर कैफी और नुरुल इस्लाम सहित आठ याचियों को राहत दी है.

Ganga Non-Veg Party Case : घटना वाले दिन क्या हुआ था ?

यह मामला मार्च 2026 का है, जब सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ में कुछ युवकों ने आस्था और नियमों की धज्जियां उड़ा दी थीं. अस्सी घाट से नमो घाट के बीच चलती नाव पर इन युवकों ने न केवल ‘नॉनवेज इफ्तार पार्टी’ की, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के विपरीत पवित्र गंगा नदी में कचरा और हड्डियां भी फेंकी.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वाराणसी में भारी आक्रोश फैल गया था. इसके बाद भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रजत जायसवाल की शिकायत पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थ.

पुलिस की कार्रवाई और धाराएं

धार्मिक भावनाएं आहत करने और गंगा नदी को प्रदूषित करने के आरोप में पुलिस ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इस घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा और स्वच्छता के कड़े कदम उठाते हुए उन नावों के खिलाफ भी अभियान चलाया था जिनके पास लाइफ जैकेट नहीं थे.

हाईकोर्ट का फैसला और अगली सुनवाई

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सभी 14 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई शुरू की थी.

  • 8 आरोपियों को राहत: दानिश, आमिर और नुरुल इस्लाम समेत 8 लोगों को जमानत मिल गई है.

  • 6 आरोपियों का इंतजार: शेष 6 आरोपियों की जमानत पर फैसला अभी सुरक्षित है। इनकी किस्मत का फैसला अब सोमवार, 18 मई को होने वाली अगली सुनवाई में होगा.

रील्स बनाने के चक्कर में पहुंचे जेल 

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई थी कि आरोपियों ने केवल वायरल होने और वीडियो बनाने के उद्देश्य से पवित्र गंगा के प्रतिबंधित क्षेत्र में यह कृत्य किया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सबकी नजरें सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं.

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