गुवाहाटी हाई कोर्ट में नहीं मिली पवन खेड़ा को एंटीसिपेटरी बेल, BJP प्रवक्ता ने कसा तंज, कहा-यह बब्बर शेर कहां है?

न्यूज़ एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा Pawan Khera की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी. यह अर्ज़ी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा की FIR के सिलसिले में दायर की गई थी.
असम कांग्रेस की एक लीगल टीम ने सोमवार को खेड़ा की तरफ से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और एक पिटीशन फाइल की थी.

मंगलवार को हुई थी Pawan Khera की याचिका पर सुनवाई

इस पिटीशन पर मंगलवार को जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया की सिंगल बेंच ने सुनवाई की, जिन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें तीन घंटे से ज़्यादा सुनने के बाद ऑर्डर रिज़र्व कर लिया था.
न्यूज़ एजेंसी PTI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कांग्रेस नेता की तरफ से पेश हुए, सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कांग्रेस नेता के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री की बातें “पॉलिटिकल बदले” की ओर इशारा करती हैं.
सिंघवी ने कहा कि पिटीशनर “फ्लाइट रिस्क” नहीं है और उसकी गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है.

यह बब्बर शेर कहां है?- BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कसा तंज

इस बीच, BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद खेड़ा पर हमला किया और आरोप लगाया कि पार्टी असम को टारगेट कर रही है और गलत जानकारी का सहारा ले रही है.
उन्होंने कहा, “यह बब्बर शेर कहां है? पाकिस्तान के विद्रोह और राहुल गांधी के नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके असम को टारगेट करने के बाद वह भीगी बिल्ली बन गया है. कांग्रेस असम से नफरत करती है.”

क्यों कराई रिनिकी भुयान शर्मा ने पवन खेड़ा पर FIR

यह मामला 5 अप्रैल को रिनिकी भुयान शर्मा की तरफ से खेरा के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR से शुरू हुआ है. इस FIR में खेरा ने आरोप लगाया था कि उनके पास UAE और मिस्र से जारी पासपोर्ट हैं, और दुबई में उनकी कुछ अनजान लग्ज़री प्रॉपर्टीज़ हैं, साथ ही अमेरिका में एक कंपनी भी है. शर्मा और असम के CM दोनों ने इन दावों से इनकार किया है.
शिकायत के बाद, गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने भारतीय न्याय संहिता के कई नियमों के तहत केस दर्ज किया, जिसमें चुनाव के संबंध में झूठा बयान, धोखाधड़ी, कीमती सिक्योरिटी या वसीयत की जालसाजी, पब्लिक रिकॉर्ड की जालसाजी, नकली डॉक्यूमेंट्स को असली के तौर पर इस्तेमाल करना, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करना और मानहानि शामिल है.
पुलिस की एक टीम ने 7 अप्रैल को खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पर भी तलाशी ली.

ये भी पढ़ें-भारत को “हेलहोल” बताने पर ईरान ने किया ट्रंप को ट्रोल, भारत यात्रा का दिया सुझाव, कहा- ‘इससे रैंडम बकवास कम हो सकती है’

Latest news

Related news