Umar Khlid on Bail Reject : 2020 के दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) और शरजिल इमाम (Sharjeel Imaam) को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिलने से इंकार पर आरोपी उमर खालिद की प्रतिक्रिया आई है.
Umar Khlid on Bail Reject :’खुश हूं कि बाकियों को जमानत मिल गई..’
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर फैसला आने के बाद उमर खालिद ने अपनी पार्टनर बानो ज्योत्सना लाहिरी से कहा कि “अब जेल ही उनकी जिंदगी बन गई है.मुझे इस बात की खुशी है कि अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है.”
पांच आरोपियों को शर्तों के साथ मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगा के मामले में आरोपी शरजिल इमाम, उमर खालिद और उनके साथ मौजूद 5 अन्य आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत याचिका पर अपना फैसला दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में उमर खालिद और शरजिल इमाम को छोडकर पांच अन्य आरोपी को फिलहाल शर्तो के साथ जमानत दे दी है.
शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं. खालिद की पार्टनर बानो ज्योत्सना लाहिरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोर्ट के फैसले के बाद खालिद से हुई बातचीत साझा की है. उन्होंने अपने ट्वीट मे लिखा है कि “उमर ने कहा कि वह दूसरों की जमानत से बहुत खुश और राहत महसूस कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह अगले दिन मुलाकात के लिए आएंगी, जिस पर उमर ने जवाब दिया कि अब यही जिंदगी है.”
“I am really happy for the others, who got bail! So relieved”, Umar said.
“I’ll come tomorrow for Mulaqat”, I replied.
“Good good, aa jana. Ab yahi zindagi hai”.#UmarKhalid
— banojyotsna … (@banojyotsna) January 5, 2026
उमर खालिद और शरजिल पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप
साल 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुए दंगे में 53 लोगों की जान गई थी. दिल्ली पुलिस ने शरजिल इमाम और उमर खालिद को इस दंगे के पीछे का मास्टर माइंड बताया.
दिल्ली पुलिस की आरोपियों के लिस्ट में जेएनयू के छात्र शरजिल इमाम पहले से ही शामिल थे. शरजिल इमाम पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध मे जारी प्रदर्शनों के खिलाफ भड़काऊ भाषण (28 जनवरी 2020 को) देने का आरोप था और वो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में था. इसके बाद अगस्त 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के पीछे भी पुलिस ने इन्हें ही मास्टर माइंड माना और इस मामले में भी गिरफ्तार कर लिया. वहीं उमर खालिद को भड़काऊ भाषण देने, WhatsApp ग्रुप चैट्स में शामिल होने, कथित तौर से ताहिर हुसैन और खालिद सैफी जैसे लोगों से गुप्त मीटिंग्स करने और अन्य सबूतों के आधार पर दंगों को भड़काने के आरोप में 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था.
इसके अलावा कथित तौर पर इन दोनों आरोपियो उमर खालिद और शरजिल इमाम के कहने पर काम करने वाले 5 अन्य आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को सोमवार को फौरी तौर पर जमानत मिल गई है.
आरोप सिद्ध हुए तो हो सकती है सजा-ए-मौत या आजीवन कारावास
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन सातों आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था. अनौपचारिक रुप से पुलिस ने इन सभी पर आरोप लगा था कि ये सभी दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड थे. UAPA की धारा 16 के तहत यदि आरोप साबित होते हैं तो इसकी सजा आजीवन कारावास या फांसी या फिर दोनों हो सकते हैं.

