Saturday, August 30, 2025

SC ने Samay Raina से पॉडकास्ट पर दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के लिए माफी मांगने को कहा, केंद्र को दिशानिर्देश बनाने कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने Samay Raina सहित सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों को निर्देश दिया है कि वे अपने पॉडकास्ट और कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों का उपहास करने के लिए माफी मांगें.
रैना के अलावा, मामले में नामित अन्य व्यक्ति विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दिशानिर्देश जारी करने कहा

सोमवार की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सोशल मीडिया पर विकलांगों, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का अपमान करने या उनका उपहास करने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए दिशानिर्देश बनाने का भी आह्वान किया है.

कोर्ट ने Samay Raina समेत किया था 5 लोगों को तलब

विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर को तलब किया था.
मई की सुनवाई में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने रैना और चार प्रभावशाली लोगों द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई थी.
शीर्ष अदालत ने कहा, “कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की मांग करते हैं. अगर ऐसी स्वतंत्रता है, तो हम किसी भी ऐसे भाषण पर अंकुश लगाएँगे जो किसी अन्य समुदाय को नीचा दिखाता हो.”

किसने दायर की थी याचिका

इन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ याचिका क्योर एसएमए (स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई थी, जिसमें रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर द्वारा किए गए असंवेदनशील चुटकुलों का हवाला दिया गया था.
अदालत के समक्ष दलीलों में, रैना और अन्य द्वारा विकलांग लोगों का मज़ाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को “घृणास्पद भाषण” माना गया.
फाउंडेशन ने इन प्रभावशाली लोगों के वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, जिनमें वे अपने शो में एसएमए (एक दुर्लभ विकार) और अन्य विकलांगताओं से पीड़ित लोगों का उपहास करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
एएनआई के अनुसार याचिका में कहा गया है, “ये वीडियो व्यापक रूप से गैर-जिम्मेदाराना, असंवेदनशील और उल्लंघनकारी ऑनलाइन सामग्री के प्रसार पर प्रकाश डालते हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, उनके खिलाफ आपत्तिजनक रूढ़िवादिता और गुमराह चित्रण को बढ़ावा देता है, और उनकी सामाजिक भागीदारी को हानिकारक रूप से प्रभावित करता है, और उनके खिलाफ असंवेदनशीलता और अमानवीयता को बढ़ावा देता है, और इस तरह अनुच्छेद 19 (2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अंतर्गत आता है.”
यह पहली बार नहीं है जब रैना को उनकी टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. रैना और रणवीर अल्लाहबादिया को कॉमेडी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में की गई विवादास्पद टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था.

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