Tuesday, March 3, 2026

उत्तर प्रदेश में 12 बजे के बाद बसों का परिचालन बंद,कोहरे के कारण लिया गया फैसला

उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम ने रात 12 बजे के बाद रोडवेज बसों को नहीं चलाने का फैसला किया है. ये फैसला कोहरे कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है. फैसला 15 जनवरी  2023 तक लागू रहेगा.परिवहन निगम ने अगले एक महीने तक रोडवेज बसों के लिए होने वाली ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी है.घना कोहरा होने पर होगा बसों का ठहराव चिन्हित स्थानों पर ही होगा. कोहरा छटने के बाद ही बसों का पुनः संचालन किया जायेगा.

कोहरा होने पर किसी भी स्थिति में बसों का नहीं होगा परिचालन

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने कोहरे की स्थिति को देखते हुए बसों के संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है. कोहरे के कारण हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि यदि मार्ग पर कोहरा हुआ तो बसों को मार्ग में पड़ने वाले बस स्टेशनों, ढाबा, थाना, पेट्रोल पम्प, टोल प्लाजा आदि पर कोहरा कम होने तक रोक कर रखा जायेगा. बसों को कहां पर रोकना है इसका निर्णय  क्षेत्रीय प्रबंधक स्थानीय स्थिति के अनुसार करेंगे. कोहरा छंटने के बाद ही बसों का संचालन पुनः किया जायेगा. लगभग एक माह तक कोहरे के कारण  बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गयी है. परिवहन मंत्री के निर्देश मिलने के उपरांत परिवहन निगम मुख्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्णय लिया है.

यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कैंप करेंगे अधिकारी

बसों के परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रात 8 बजे से रात 12.00 बजे तक बस स्टेशनों पर कैम्प करेंगे और यात्रियों एवं चालक/परिचालको के स्टेशनों पर ठहरने, अलाव, शौचालय, साफ-सफाई, सुरक्षा के चाक-चौबंद उपाय उपलब्ध कराएंगे. बस स्टेशनों पर स्थित कैन्टीन, स्टाल रात-दिन खुले रहेंगे। ब्रेथ एनेलाइजर से चालकों की मादक पदार्थों के सेवन की जांच भी की जायेगी. इस सम्बंध में परिवहन निगम के निदेशक ने सभी क्षेत्रीय/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं.

कोहरे के दौरान होने वाली दुर्घटना की जिम्मेदार क्षेत्रिय अफसर होंगें

प्रबंध निदेशक ने बताया कि बसों का संचालन पूर्व नियोजित ढंग से रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक या कोहरा खत्म होने तक  बंद किया जायेगा. जिससे किसी स्टेशन पर अत्यधिक बसें इकट्ठी न हो तथा यात्रियों को असुविधा न हो. किसी भी परिस्थिति में कोहरे की स्थिति में निगम बसों का संचालन नहीं किया जायेगा. घने कोहरे के कारण बस दुर्घटना होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित अधिकारी का होगा और सम्बंधित मार्ग के सभी बसों के चालकों/परिचालकों को इस सम्बंध में शीघ्र सूचना देने की कार्यवाही की जायेगी. इसी प्रकार निजी बसों की दुर्घटना की सूचना मिलने पर तत्काल सम्बंधित आरटीओ/एआरटीओ को इसकी सूचना देने साथ ही स्वयं भी मौके पर पहुंचें. उन्होंने बताया कि परिवहन मंत्री ने निर्देश दिये हैं कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है. पब्लिक एड्रेस सिस्टम से इसकी जानकारी यात्रियों, चालकों/परिचालकों को दी जायेगी

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