मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में सूरत कोर्ट से दोषी ठहराये जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द . लोकसभा सदस्य को रुप में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है .
लोक सभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है . इसके साथ ही एक नई बहस कि शुरुआत हो गई है. राहुल गाधी को गुरुवार को सूरत की कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी . कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा के खिलाफ अपील करन के लिए 30 दिन का समय दिया था लेकिन उस समय के पूरा होने से पहले ही लोक सभा सचिवायल ने राहुल गांधी का सदस्यता पर फैसला ले लिया है यानी अगर राहुल गांधी कोर्ट मे अपील करते भी है तो कोई फायदा नहीं है.