Monday, March 10, 2025

Youtuber Elvish Yadav :14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया य़ूट्यूबर एल्विश यादव, 10 साल की हो सकती है सजा

नोयडा :- य़ूट्यूबर एल्विश यादव Youtuber Elvish Yadav को नोयडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है . ये गिरफ्तरी सांप के जहर की तस्करी के मामले में पूछताछ के बाद हुई है. रविवार को नोयडा पुलिस ने एल्विश यादव  से पूछताछ की और ठोस सूबतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद उसे नोयडा के सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया, फिर वहीं से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया  गया है. गिरफ्तारी के बाद य़ूट्यूबर एल्विश यादव Youtuber Elvish Yadav हंसता हुआ नजर आ रहा था.

Youtuber Elvish Yadav पर 2023 में हुआ था केस दर्ज

य़ूट्यूबर एल्विस यादव पिछले साल उस समय मीडिया की सुर्खियो में छा गया था जब उसपर सांप का जगह निकाल कर नशे के रुप मे बेचने का आरोप लगा था और एल्विस समेत 9 लोगों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था. पिछले साल नोयडा के ही सेक्टर 51 के एक गेस्ट हाउस से छापेमारी के दौरान 9 सांप मिले थे. जिसके लेकर एल्विश यादव और उसके साथियों पर आरोप लगा था कि वो इन सापों का जहर निकाल कर ड्रग के रुप में बड़ी बड़ी रेव पार्टयों (Rave Parties) में सप्लाई करता था. इस मामले में पुलिस ने पिछले साल ही एल्विश यादव के पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. इन्हीं से पूछताछ के आधार पर आज फिर से उसे नोयडा पुलिस ने सेक्टर 135 में बुलाया और पूछताछ की. पिछले साल से मेनका गांधी की  संस्था पीएफए (पीपुल फॉर एनिमल)  एल्विस यादव के खिलाफ अभियान चला रही है, और इसी संस्था की पहल पर एल्विस यादव और उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई है.

एल्विश यादव के खिलाफ इन धाराओं हुआ केस दर्ज

एल्विश यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 289, 120B और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 में  केस दर्ज हुआ है.

पुलिस की हिरासत में जाने के बाद एल्विस यादव हंसता हुआ नजर आ रहा था लेकिन जानकारो का मानना है कि अब जो धाराएं एल्विश यादव पर लगी है, वो बेहद सख्त सजा के प्रावधान के अंदर आता है.  जिसके लगने के बाद ना केवल उसे बड़ी सजा मिल सकती है बल्कि उसका कैरियर भी चौपट हो सकता है .

एल्विश यादव पर लगे गंभीर प्रावधान

NDPS Act  यानी नारकोटिक पदार्थ एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम-1985 का इस्तेमाल उन लोगो के उपर किया जाता है, जो  नशीले पदार्थों को बनाने, इसे बेचने और खरीदने का काम करते हैं या इसका सेवन करते हैं. इस एक्ट के तहत तमाम तरह के नशीले पदार्थ जैसे चरस, अफीम, गांजा,  हेरोइन, , मॉर्फीन, कोकेन, एलएसडी, अल्प्राजोलम और  एमएमडीएमए जैसे नशीले पदार्थ आते हैं. हलांकि इनमे से कई ड्रग का इस्तेमाल दवाइयों के लिए भी होता है लेकिन इनका तय मात्रा से अधिक का सेवन प्रतिबंधित है.इस एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर 10 से  20 साल तक की जेल की सजा और एक लाख से लेकर 2 लाख तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है.

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वन्य जीव संरक्षण अधिनियम (WLPA) :- वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट-1972 का प्रावधान जावनरों के संरक्षण के लिए है. इस कानून के तहत भारत सरकार की सूचि में बाघ, शेर, चीता, भालू, मोर, तोता,  बत्तख, उल्लू, तीतर, बाज, बंदर, ऊंट, हिरन, हाथी, सांप, सफेद चूहा, एलिगेटर, मगरमच्छ, और ​​​​कछुआ आदि शामिल है , जिसे ना तो कोई पाल सकता है और ना ही इनकी खरीद बिक्री हो सकती है.इस एक्ट के तहत जानवरों के साथ की जाने वाली क्रूरता भी शामिल हैं. अल्विश यादव के केस में सांपो का जहर निकाल कर इसे बेचना संरक्षित जीव के साथ क्रूरता का भी मामला है. पीपुल फॉर एनिमल की अध्यक्ष मेनका गांधी का कहना है कि जिस तरह से सांपो का जहर निकाल कर उसे बेच दिया जाता था, उसके कारण सांपों की मौत तक हो जाती है. क्योंकि सांपो को उनका जहर ही जिंदा रखता है. कानून के मुताबिक इस धारा के तहत दोषी पाये जाने पर 3 से लेकर 7 साल तक की सख्त सजा का प्रावधान है.

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आईपीसी की धारा 284 – इस धारा के तहत उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाती है जो जहरीले पदार्थों के साथ लापरवाही करता है, जिसके कारण किसी दूसरे की जान को भी जोखिम हो सकता है.       

धारा 120 बी – आइपीसी की धारा 120B के तहत किसी अपराध को अंजाम देने की साजिश रचने के मामले में व्यक्ति पर लगता है. इस एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर 2 साल की कठोर कारावास से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.

एल्विश यादव पर PFA के दो लोगों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप

एल्विश यादव पिछले साल से लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहा है.जहरीले सांप के विष निकालने के मामले में केस दर्ज हो जाने के बाद भी उसने कलर्स टीवी के मेगा शो बिगबॉस 17 में हिस्सा लिया और उसका विनर भी बना. इस बीच नोयडा पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी रही थी.बिगबॉस का फेम मिल जाने के बाद भी एल्विश यादव लगातार गुंडागर्दी के किसी ना किसी मामले में लगातार पुलिस की रडार पर है. हाल ही में उसपर गुड़गांव और गाजियाबाद में जान से मारने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज हुआ है. गाजियाबाद में पीपुल फॉर एनिमल के गौरव गुप्ता और सौरव गुप्ता ने एल्विश यादव पर जान से मारने की धमकी देने मामले में केस दर्ज कराया किया है.

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