दिल्ली: दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद अब MCD में मेयर का चुनाव होना है. MCD में मेयर का चुनाव चुने हुए पार्षदों के वोट से तय होता है. आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को अपने मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार के लिए नामों का ऐलान कर दिया है. मेयर के लिए शैली ऑबराय और डिप्टी मेयर के लिए आले मुहम्मद इकबाल के नाम का चयन किया गया है. मेयर और डिप्टी मेयर के साथ आम आदमी पार्टी ने स्टैंडिंग कमिटी के लिए भी चार नामों की घोषणा की है.
ये चार नाम हैं – अमिल मलिक, रविंद्र कौर, मोहनी जिमवाल और सारिका चौधरी.
जैसा कि हम जानते हैं कि 2022 में दिल्ली नगर निगम के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती हैं , वहीं बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं. कांग्रेस के खाते में केवल 9 सीट आई है.
एमसीडी में मेयर चुनाव के नियम
एमसीडी में चुनाव जीतना एक बात है लेकिन मेयर जीती हुई पार्टी का ही होगा ये तय नहीं है. एमसीडी के नियमों के मुताबिक मेयर के चुनाव के लिए सदन के अंदर एक बार फिर से चुनाव होंगे,जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा पार्षदों के वोट मिलेंगे, वही दिल्ली नगर निगम का नेता होगा. एमसीडी मेयर चुनाव में केवल पार्षद ही नहीं बल्कि दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद भी वोट डालते हैं. इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष के मनोनीत 14 सदस्य भी इसके लिए वोटिंग करते हैं. यानी 250 पार्षदों के अलावा ये लोग भी नये मेयर के लिए वोटिंग करेंगे .
क्रॉस वोटिंग का खतरा बरकरार
एमसीडी के नियमों के मुताबिक नगर निगम में दल बदल कानून लागू नहीं है.अगर कोई पार्षद क्रॉस वोटिंग करता है तब भी वो अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है.इसका मतलब है कि कोई भी पार्षद किसी को भी वोट कर सकता है.
एमसीडी में पहले साल महिला ही होंगी मेयर
एमसीडी के नियम के मुताबिक निगम में पहले साल के लिए मेयर पद महिला के लिए आरक्षित है. पहले साल कोई महिला ही मेयर बन सकती हैं. दूसरे साल सामान्य वर्ग का कोई मेयर बनेगा. तीसरे साल अनुसूचित जाति से मेयर चुना जायेगा.