लखनऊ:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में हुई बैठक में बहुमंजिला इमारतों में लगने वाली लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा Elevator escalator व संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में कानून लागू करने के निर्देश दिए हैं.योगी ने कहा यदि इस दौरान कोई दुर्घटना होती है तो यात्रियों के जोखिम को कवर करने के लिए अब बीमा की व्यवस्था जरूरी है.
Elevator escalator सुरक्षा में BIS मानकों का अनुपालन जरूरी
आदेश के तहत अधिकारियों को निजी से लेकर सार्वजनिक परिसर तक हर इमारत में लगने वाली लिफ्ट और एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन जरूर रूप से करवाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री का निर्देश है कि लिफ्ट और एस्केलेटर के निर्माण में BIS मानकों का अनुपालन जरूर किया जाए.उनमें यदि गड़बड़ी मिली तो सख़्त कार्रवाई की जाए. लिफ्ट के अंदर आपातकालीन घंटी, सीसीटीवी कैमरा, पर्याप्त रोशनी और संचार प्रणाली की व्यवस्था को भी अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री ने जनहित का ध्यान रखते हुए कानून बनाने के निर्देश दिए
सोमवार को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने जनहित का ध्यान रखते हुए बहुमंजिला इमारतों में लगने वाली लिफ्ट और एस्कलेटर की सुरक्षा, संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए हैं. वर्तमान में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण और बहुमंजिला इमारतों के प्रसार से लिफ्ट और एस्कलेटर का उपयोग बढ़ रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाले लिफ्ट और एस्कलेटर के बारे में इनकी बनावट, स्थापना, संचालन और रख-रखाव ठीक ढंग से न किये जाने की शिकायतें मिलती रहती हैं.
संचालन और रख-रखाव के लिए नियमों का पालन सख्ती से आवश्यक
लिफ्ट और एस्कलेटर का इस्तेमाल आम लोगों के साथ-साथ बुजुर्ग व्यक्तियों, बच्चों, बीमार व्यक्तियों तथा दिव्यांगजनों द्वारा किया जाता है.इसलिए इनकी सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है. इस उद्देश्य से लिफ्ट और एस्कलेटर के निर्माण, गुणवत्ता, अंदर की सुरक्षा एयर सुविधाओं, स्थापना, संचालन और रख-रखाव के लिए नियमों का पालन सख्ती से आवश्यक है. वर्तमान में इससे संबंधित प्रदेश में कोई अधिनियम लागू नहीं है, जबकि देश के अन्य प्रान्तों में लिफ्ट अधिनियम लागू है. इसे यथाशीघ्र लागू किया जाना आवश्यक है.
जोखिम को कवर करने के लिए बीमा की व्यवस्था हो सकती है शुरू
सीएम ने कहा कि व्यापक जनहित में यह आवश्यक है कि सार्वजनिक परिसर में स्थापित लिफ्ट और एस्कलेटर के संचालन के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना के समय यात्रियों के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा की व्यवस्था शुरू की जाए.निजी और सार्वजनिक परिसर में नई लिफ्ट और एस्कलेटर लगवाने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए. वहीं पहले से स्थापित व संचालित लिफ्ट और एस्कलेटर के लिए भी यह अनिवार्य किया जाए. लिफ्ट में यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑटो रेस्क्यू डिवाइस का लगाया जाना भी अनिवार्य हो, जिससे बिजली आपूर्ति में या अन्य किसी खराबी की स्थिति में लिफ्ट के अंदर फंसे यात्री निकटतम लैंडिंग तक पहुंचे और लिफ्ट का दरवाजा खुद खुल जाए.