दिल्ली की तरह ही यूपी में भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है. इसी को देखते हुए यूपीपीसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेप के नियमों का पालन नहीं करने पर अलग-अलग मामलों में 7.90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
जुर्माना जिन लोगों पर लगा है उसमें शारदा विश्वविद्यालय, महागुन इंडिया बिल्डर समेत बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर शामिल हैं और कई छोटे उद्योग शामिल हैं. इसी सिलसिले में UPPCB ने साइट 5 की एक कंपनी को सील भी कर दिया है.
आरोप है कि कंपनी बॉयलर चलाने के लिए प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल कर रही थी. इसके साथ ही शारदा विश्वविद्यालय पर भी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. यूपीपीसीबी ने विश्वविद्यालय की कैंसर बिल्डिंग के पास निर्माण सामग्री को खुले में रखने पर ये कार्रवाई की.
इसी तरह ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16 सी में भी यूपीपीसीबी का डंडा चला है. महागुन माइवुड्स में नियमों के उल्लंघन पर महागुन इंडिया बिल्डर पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है.
उधर, ईकोटेक 3 के महिला उद्यमी पार्क में भूखंड संख्या 33सी निर्माण कार्य कर रही कंपनी के मालिक पर भी 30 हजार का जुर्माना लगाया गया है. इनपर भी निर्माण सामग्री खुले में रखने का आरोप है.
यूपीपीसीबी ने औद्योगिक सेक्टर की एक कंपनी पर भी 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. साइट 5 में सविता खुराना की कंपनी पर ये जुर्माना लगाया गया है. इसी तरह नॉलेज पार्क 3 में भी ग्रेप के नियमों का उल्लंघन होने पर सूबेराम भड़ाना के प्लॉट पर 50 हजार का जुर्माना किया गया है.
यूपीपीसीबी ने शर्मा मार्केट में भी दो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर पर 30-30 हजार का जुर्माना लगाया है. जिनपर जुर्माना लगा है वो हैं बालाजी बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर और लवली बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर.