गाजीपुर : माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और BSP सासंद अफजाल अंसारी को लेकर भी कोर्ट फैसला आ गया है . अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया है .बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है, साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिस समय अफजाल अंसारी के लिए MP -MLA कोर्ट ने सजा का ऐलान किया अफजाल अंसारी कटघरे में मौजूद नहीं था.वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये इनकी पेशी हुई.
इससे पहले मुख्तार अंसारी की पेशी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही हुई थी . मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट मके तहत केस दर्ज हुआ था. दर्ज हुए इस मामले में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोनो आरोपी थे. इस मामले में मुख्तार- अंफजाल अंसारी के बहनोई एजाज उल हर भी आरोपी थे लेकिन उनका इंतकाल हो गया है.
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पुलिस ने कहा जेल में सुरक्षा चुस्त
उत्तर प्नदेश पुलिस इन दिनों माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी के दौरान हत्या के मामले में फजीहत झेल रही है. इसलिए जब दूसरे माफिया भाइयों मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की पुलिस कस्टडी का मामला सामने आया तो इनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किये गये. इसके जवाब में यूपी पुलिस का जवाब तैयार था. गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कहा कि – जेल में सुरक्षा के सारे प्रबंध है. उन्हें जेल में पूरी सुरक्षा दी जाएगी. पूरे जनपद में पुलिस चप्पे-चप्पे पर तैनात है. कानून व्यवस्था बनी रहेगी. स्थिति बिल्कुल ठीक है.
जेल में सुरक्षा के सारे प्रबंध है। उन्हें जेल में पूरी सुरक्षा दी जाएगी। पूरे जनपद में पुलिस चप्पे-चप्पे पर तैनात है। कानून व्यवस्था बनी रहेगी। स्थिति बिल्कुल ठीक है: मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा सुनाए जाने पर ओमवीर सिंह, SP, गाजीपुर pic.twitter.com/pfWHapJ4e1
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 29, 2023
दरअसल जब से माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई है तब से उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है. उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगातार ये आरोप लग रहे है कि पुलिस अपराधियो के खिलाफ कुछ खास तरह से कार्रवाई कर रही है जो संविधान को अनुरुप नहीं है.
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