Monday, December 23, 2024

Chief Minister Block Transport Scheme का आवेदन शुरू,ये कागजात आवेदन के लिए अनिवार्य

संवाददाता रविशंकर कुमार, शेखपुरा : प्रखंडों एवं सुदूर पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए ,परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में परिवहन विभाग द्वारा ‘‘मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना’’ Chief Minister Block Transport Scheme की शुरूआत की गई है. इस योजना के तहत जिला प्रखंड मुख्यालय को छोड़कर शेष प्रखंडों में इस योजना का लाभ प्रति प्रखंड 7 लाभुकों को बस की खरीद पर 5 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा. 7 लाभुकों में से 2 अनुसूचित जाति वर्ग से, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, 1 पिछड़ा वर्ग से एवं 1 अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे.

Chief Minister Block Transport Scheme का आवेदन शुरू

अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक केवल इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे. एक लाभुक सामान्य वर्ग से होगा जो उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में नही आते हैं.वहीं योजना के सफल क्रियान्वय हेतु प्रथम चरण लागू किया जा रहा है. जिसकी शुरुआत दिनांक 5.12.2023 से 19.12.2023 तक योजना के लिए प्रशिक्षण एवं जागरुकता का काम होना है . इस योजना का लाभ उठान के लिए योग्य व्यक्ति दिनांक 6.12.2023 से 27.12.2023 तक आवेदन कर सकते हैं.इसके लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है.उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है तथा सरकारी सेवा या नियोजित सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए. लाभुक को संबंधित प्रखंड का निवासी होना चाहिए. सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रुप से आवेदन कर सकते हैं. योजना के तहत आवेदन परिवहन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक पर ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं.

ये कागजात आवेदन के लिए अनिवार्य

आवेदक को आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने होंगे. यदि बस की खरीद किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर किया गया है तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदन द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जाएगा. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी.विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक पारदर्शी मार्गदर्शिका निर्गत करेगा. योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक किया जाएगा.

पांच प्रखंडों में यह योजना होगी लागू

इसी को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और साथ साथ बस संचालक के साथ बैठक का आयोजन किया गया. इस अवसर पर इस योजना की जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सदर प्रखंड को छोड़कर 5 प्रखंडों में यह योजना लागू करनी है. इसके लिए 6 दिसम्बर से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है एवं आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई है. दिनांक 28.12.2023 को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा तैयार वरीयता सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा लाभुकों का चयन 29 दिसम्बर 2023 को किया जाएगा. चयनित लाभुको की सूची के संबंध में अगले तीन दिनों तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है. 06 जनवरी 2024 को आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा. चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु 8 जनवरी 2024 से जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे.विशेष जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय में कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता है. इस कार्यक्रम में मोटर वाहन निरीक्षक सहित वाहन मालिक, बस संचालक आदि उपस्थित थे.

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