Friday, January 16, 2026

अजीत पवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति का मामला खारिज, डिप्टी सीएम बनते ही सीज प्रापर्टी हुई रीलीज

Ajit Pawar Benami Property : महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बनते ही एनसपी नेता अजित पवार को बड़ी राहत मिली है. अजित पवार की जब्त हुई संपत्तियों को इनकम टैक्स से रीलीज कर दिया है. शुक्रवार को दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अजीत पवार के खिलाफ चल रहे मामले पर  फैसला सुनाते हुए अजित पवार की सीज हुई संपत्तियों को मुक्त करने का आदेश दिया है.

Ajit Pawar Benami Property : अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनते ही आया आदेश  

बेनीमी संपत्ति के मामले में 10 अक्टूबर 2021 को इंकम टैक्स विभाग ने महाराष्ट्र में कई कंपनियों पर छापे मारे थे और कई  दस्तावेज बरामद किये थे. आरोप लगे ये कि उनमें से कई संपत्तियां अजीत पवार और उनके परिवार की  बेनामी अर्जित संपत्तियां हैं. अब तीन साल बाद महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व मे महायुति की सरकार बनने और अजीत पवार के डिप्टी सीएम बन जाने के बाद दिल्ली की बेनामी अपीलीय न्यायाधिकरण ने अजीत पवार पर लगे आरोपों को खारिज करने के आदेश दिये हैं. इंकम टैक्स के छापे में अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम से मौजूद संपत्ति को भी सीज किया गया था, अब कोर्ट ने उन संपत्तियो को भी रीलीज करने के आदेश दिये हैं.

अजित पवार के नाम पर कोई भी संपत्ति नहीं थी रजिस्टर्ड

 7 अक्टूबर 2021 को इंकम टैक्स विभाग ने  बेनीमी संपत्ति रोकथाम अधिनियम (PBPP) के तहत एक हजार करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त की थी. इस कार्रावई को दौरान कहा गया कि सभी संपत्ति अजीत पवार से जुड़े लोगों जैसे उनके रिश्तेदार, उनकी बहन और सहयोगियों के नाम पर थी. कोई भी संपत्ति सीधे तौर पर अजीत पवार के नाम पर दर्ज नहीं थी.

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