Friday, January 24, 2025

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG, 2024 की काउंसिलिंग पर रोक लगाने से किया इंकार

Supreme Court, NEET-UG, 2024: नीट परीक्षा परिणाम और काउंसिलिंग को रोकने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का रोक लगाने से इंकार कर दिया है. शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वो NEET-UG, 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं. अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है.”

Supreme Court ने फैसले में क्या कहा ?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एनटीए ग्रेस मार्क्स को रद्द कर फिर से परीक्षा ले. सुप्रीम कोर्ट मे ग्रेस मर्क्स का सिस्टम खत्म कर दिया है. छात्र चाहे तो फिर से परीक्षा दे सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एनटीए छात्रों  को जो ग्रेस मार्क्स देता था उसे रद्द कर दिया गया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिन छात्रों को लगता है कि ग्रेस  मार्क के काऱण उनका रिजल्ट खराब हुआ है , वो फिर से परीक्षा दे सकते हैं. 1563 ऐसे छात्र हैम जो ग्रेस मार्क्स के आधार पर पास हुए हैं.

ग्रेस मार्क्स वाले छात्रो के पास हैं दो ऑप्शन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए की तरफ से छात्रों के पास दो ऑप्शन होंगे. एक तो छात्र फिर से परीक्षा मे बैठ सकते हैं. ये फिर बिना ग्रेस मार्क्स के अपने पुराने स्कोर के साथ काउंसिलिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं. इन छात्रों के  स्कोर बोर्ड पर ग्रेस के मार्क्स नहीं होंगे. जिन छात्रो के ये उम्मीद है कि वो परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं, वो दोबार परीक्षा मे बैठ सकते हैं. एनटीए 23 जून को परीक्षा आयोजित की जा सकती है.

कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे – धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री

NEET-UG की काउंसिलिंग रोकने पर हुई सुनवाई

NEET परीक्षा के रिजल्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर परीक्षा को रद्द करने, काउंसिलिंग पर रोक लगाने और फिर से परीक्षा कराने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई हुई.

याचिकाओं में मांग की गई थी कि ग्रेस मार्क्स देने मे गड़बड़ी की गई है, इसलिए परीक्षा को फिर से आयोजित किया जाये. मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मोहता की समर वेकेशन बेंच में हुई.

NEET-UG, 2024 की परीक्षा रद्द और काउंसिलिंग रोकने के लिए तीन याचिकाएं दाखिल    

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में तीन याचिकाएं दाखिल की गई थीं, इनमें एक याचिका फिजिक्स वाला के सीइओ अलख पांडेय ने दाखिल किया था.अलख पांडेय ने दावा किया है कि एनटीए ने मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिये हैं. NTA ने छात्रों को बिना कोई सूचना दिये गुपचुप तरीके से ग्रेस मार्क्स के साथ रिजल्ट जारी कर दिया.  पांडेय ने दावा किया है कि 20 हजार  छात्रों ने इसके बारे में शिकायतें की हैं. इस मामले मे दूसरी याचिका एसइओ सदस्य अब्दुल्ला मो.फैज ने किया है.इन्होने अपनी याचिका में परीक्षा रद्द करने और परीक्षा फिर से कराने की मांग की थी.

शिकायतकर्ताओं ने अपनी अपनी याचिका में कहा है कि 1500 छात्रों को 70-80 प्रतिशत ग्रेस मार्क्स मिले हैं. कुल 720 अंकों की परीक्षा हुई इसमें 78, 719 अंक छात्रों को मिले हैं,ये कैसे हो सकता है. एक ही केंद्र से 6 टॉपर निकले हैं, ये भी संदेश के दायरे में हैं.

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