Brij Bhushan Singh: गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह को फटकार लगाई. दरअसल बृजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोप तय होने के बाद निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की ती जिसपर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई.
Brij Bhushan Singh ने अपनी याचिका में क्या कहा
बृजभूषण शरण सिंह ने छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोपों को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
अदालत ने दलील पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर वह कार्यवाही को चुनौती देना चाहते थे, तो उन्हें मुकदमा शुरू होने से पहले ऐसा करना चाहिए था. न्यायमूर्ति नीना बंसल की पीठ ने दलील को “तिरछा रास्ता” बताया.
न्यायाधीश ने कहा, “हर चीज पर एक सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता. अगर आप हर चीज को चुनौती देना चाहते थे, तो आपको… (मुकदमा शुरू होने से पहले) करना चाहिए था. एक बार मुकदमा शुरू हो गया और आरोप तय हो गए…यह एक अप्रत्यक्ष रास्ता है.”
न्यायाधीश बंसल ने मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को तय की
उन्होंने सिंह के वकील से सभी दलीलों को उठाते हुए एक संक्षिप्त नोट तैयार करने को कहा. पिछले साल कई प्रसिद्ध पहलवानों द्वारा महिला पहलवानों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में उनके खिलाफ महीनों तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद सिंह को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था.
याचिका दायर करते हुए सिंह ने तर्क दिया कि जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई थी क्योंकि केवल पीड़ितों के बयान पर विचार किया गया था, जो उनसे बदला लेने में रुचि रखते थे. उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है.
21 मई को ट्रायल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक प्रभावशाली राजनेता सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकाने और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए. मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.
लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया था, लेकिन अब उनके बेटे भाजपा सांसद के तौर पर अपने पिता की सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
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