बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होना होगा. गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अगुआई वाली पीठ ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई की. तेजस्वी ने अपनी याचिका में कोर्ट से अपने खिलाफ जारी सीबीआई समन को रद्द करने की मांग की है. कोर्ट ने उनकी ये मांग तो नहीं मानी पर सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि वो मार्च में तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगी.
आपको बता दें बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खिलाफ कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला (Land For Job Scam) मामले में सीबीआई ने तीन समन जारी किए थे.
सीबीआई ने तेजस्वी यादव को 4, 11 और 14 मार्च को पूछताछ के लिए तलब किया था. हलांकि इन समन के बाद भी बिहार के उपमुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंचे. तेजस्वी ने तीनों समन को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए नज़र अंदाज़ कर दिया था.
बुधवार को लालू यादव राबड़ी देवी और मीसा भारती को मिली थी ज़मानत
आपको बता दें इसी मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी थी. बुधवार को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले (Land For Job Scam) में कोर्ट ने कुल 16 लोगों की पेशी हुई थी. जिसमें सभी को ज़मानत मिल गई है.
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