समाजसेवी तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी. जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला दो महीने से अधिक समय से हिरासत में है. पुलिस ने उनसे सिर्फ 7 दिन पूछताछ की. उसके बाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को जमानत पर सुनवाई की बात कही है. इस दौरान उसे अंतरिम जमानत देना उचित है. वह पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करें और जांच में सहयोग करें. तीस्ता सीतलवाड़ को उनके एनजीओ से जुड़े एक मामले के चलते अहमदाबाद अपराध शाखा ने 25 जून को गिरफ्तार गया था.
इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को दो महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के तरीके के बारे में चिंता जताई थी. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि गुजरात उच्च न्यायालय ने जवाब मांगने के लिए छह सप्ताह के बाद का नोटिस कैसे जारी किया. भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने यह भी कहा था कि इस मामले में ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसके लिए एक महिला को जमानत नहीं दी जा सकती. न्यायाधीशों ने जांच एजेंसी से कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ दो महीने से अधिक समय से जेल में हैं और अभी तक कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है.
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