Saturday, November 9, 2024

Income Tax विभाग की एडवाइजरी से टैक्सपेयर्स टेंशन में, जानें क्यों नहीं मैच हो रहा ITR-TDS

दिल्ली : इनकम टैक्स Income Tax  विभाग के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के बाद टैक्सपेयर्स की टेंशन को बढ़ा दिया है. दरअसल, लेट आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है और एडवाइजरी उन लोगों के लिए है. जिनकी आईटीआर-टीडीएस में दी गई सूचनाओं के बीच तालमेल नहीं दिख रहा है.

Income Tax विभाग ने दी जानकारी

इनकम टैक्स Income Tax विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए कहा है कि इस तरह का संचार करदाताओं को सुविधा प्रदान करने और उन्हें वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए लेनदेन के संबंध में आईटीडी के पास उपलब्ध जानकारी से अवगत कराने के लिए है. विभाग ने कहा है कि यह सभी करदाताओं को भेजा गया नोटिस नहीं है, बल्कि केवल उन मामलों में भेजी गई एक एडवाइजरी है जहां आईटीआर में खुलासे और रिपोर्टिंग इकाई से प्राप्त जानकारी के बीच स्पष्ट बेमेल है.

एडवाइजरी में इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि संचार का उद्देश्य करदाताओं को एक अवसर प्रदान करना है और उन्हें आईटीडी के अनुपालन पोर्टल पर अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना है और यदि आवश्यक हो, तो पहले से ही दाखिल किए गए अपने रिटर्न को संशोधित करना या यदि अब तक दाखिल नहीं किया गया है तो रिटर्न दाखिल करना है।

एडवाइजरी जारी करते इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं से अनुरोध किया है कि वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड रिटर्न करने या उसमें संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है.

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