दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सोमवार सुबह कोर्ट ने स्वाति मालीवाल केस Swati Maliwal assault case में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
Swati Maliwal assault case, सुबह कोर्ट में रो पड़ी थी स्वाति मालीवाल
आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल सोमवार को दिल्ली की अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत पर सुनवाई के दौरान रो पड़ीं. स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर सीएम केजरीवाल के घर पर खुद पर हमला करने का आरोप लगाया है.
विभव कुमार ने शनिवार को दिल्ली की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था.
कोर्ट ने सोमवार सुबह मामले की सुनवाई के बाद बिभव कुमार की ज़मानत पर फैसला सुरक्षित रखा लिया था.
स्वाति जबरन सीएम हाउस में घुसी-विभव के वकील
वहीं दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में विभव के वकील हरी हरन ने स्वाति मालीवाल के जबरन सीएम आवास में घुसने को मुद्दा बनाया. वकील ने कहा कि विभव के खिलाफ एफआईआर में आईपीसी की धारा 308 लगाई गई है. उन्होंने कहा कि मालीवाल ने यह नहीं कहा कि वह सीएम के बुलाने पर वो उनके परिसर में आई थीं. इसके साथ ही वकील ने कहा कि मलीवाल ने बार-बार सुरक्षाकर्मियों से पूछा की विभव वहां मौजूद है. वकील ने स्वाति मालीवाल पर आरोप लगाया की वो सोच समझ कर आई थी. उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को और विभव को भड़काने वाले बयान भी दिए. इसके साथ ही विभव के वकील ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कर्मचारियों की बनाई रिपोर्ट की अनदेखी की. इसके साथ ही वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने तीन दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई और मेडिकल जांच भी घटना के पास के अस्पताल की बजाए एम्स में कराई.
दिल्ली पुलिस ने क्या कहा
दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील में कहा कि कोई अपनी पार्टी के मुखिया से मिलने विभव की अनुमति लेकर जाएगा. पुलिस ने कहा स्वाति मालीवाल के पास विभव को बदनाम करने और फंसाने की कोई वजह नहीं है.
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